* गोदाम संचालक पर प्राथमिकी दर्ज; शांति भंग करने वाले ट्रक चालकों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर भेजा जेल
शिवपुरी, 24 सितम्बर 2026।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के सख्त निर्देशों के तहत जिले में शासकीय खाद्यान्न की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और परिवहन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज बदरवास में संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय उचित मूल्य का सैकड़ों क्विंटल चावल जब्त कर गोदाम को शील्ड किया है और अवैध परिवहन में लिप्त वाहन को भी जब्त किया गया है। तथा रियांशी ट्रेडिंग कंपनी संचालक सचिन मंगल पिता ब्रजेश मंगल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
बदरवास क्षेत्र में शासकीय चावल के अवैध भंडारण और परिवहन की सूचना प्राप्त होते ही कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने मामले पर तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को अविलंब मौके पर पहुंचकर जांच कर कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए।
निर्देशों के पालन में तहसीलदार बदरवास श्री सचिन भार्गव, जिला आपूर्ति अधिकारी शिवपुरी श्री तुलेश्वर कुर्रे तथा सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री जसराम जाटव एवं जयदीप सिंह लोधी, कृषि उपज मंडी सचिव श्री नरेंद्र जाटव, शिवपुरी की संयुक्त टीम ने तत्काल ग्राम बदरवास स्थित रियांशी ट्रेडिंग कंपनी (संचालक सचिन मंगल पिता ब्रजेश मंगल) के गोदाम पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोदाम परिसर में लगभग 300 क्विंटल शासकीय उचित मूल्य का चावल पाया गया, जिसे एक ट्रक में भरकर अवैध परिवहन की तैयारी की जा रही थी। प्रशासनिक टीम ने मौके पर ही चावल से भरे ट्रक को जब्त कर थाना बदरवास की अभिरक्षा में रखवाया तथा संबंधित गोदाम को सील कर कंपनी संचालक सचिन मंगल पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही लोक शांति भंग करने की स्थिति पर ट्रक चालक हेमराज गुर्जर एवं मुकेश गुर्जर के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर जेल भेजा गया है।
इसी क्रम में संयुक्त प्रशासनिक दल द्वारा स्टेशन रोड बदरवास स्थित जय गुरुदेव आटा मिल (संचालक पंकज गर्ग) पर भी गहन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान मिल परिसर में लगभग 8 क्विंटल शासकीय अवैध चावल पाया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खाद्यान्न को जब्त कर नियमानुसार सैंपल प्राप्त किए तथा संबंधितों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
अवैध परिवहनकर्ताओं को कलेक्टर वर्मा की सख्त चेतावनी:
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए सख्त चेतावनी दी है।शासकीय उचित मूल्य का खाद्यान्न केवल निर्धन एवं पात्र हितग्राहियों के लिए आवंटित होता है। इसमें किसी भी प्रकार का अवैध भंडारण, हेराफेरी अथवा अवैध परिवहन करना अपराध है। यदि कोई भी परिवहनकर्ता या वाहन मालिक शासकीय राशन के अवैध परिवहन अथवा कालाबाजारी में संलिप्त पाया गया, तो संबंधित वाहन को राजसात करने के साथ-साथ दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की यह कार्रवाई संपूर्ण जिले में आगे भी सतत जारी रहेगी।"











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