शिवपुरी। शहर में स्थित एक प्लाट के मामले में 6 वर्ष पूर्व रिटायर्ड डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार पर कट्टे से फायर करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश दिनेशचंद्र शर्मा ने 6 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में 5 लोग एक ही परिवार के हैं, जबकि एक पूर्व पार्षद भी शामिल है।
बता दें कि बीते 5 दिसंबर 2020 को शिव कॉलोनी निवासी सौरभ चौहान ने महाराणा प्रताप कॉलोनी निवासी रिटायर्ड डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार पर कट्टे से फायर कर दिया था। बताते हैं कि सौरभ ने पहले सिकरवार के पैर छुए और फिर फायर किया था। इस हमले में सिकरवार घायल हो गए थे, जबकि वारदात के बाद सौरभ मौके से फरार हो गया था। इस मामले में सुरेश सिकरवार की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने सौरभ चौहान के अलावा उसके पिता अनूप, भाई अमन एवं चाचा शैलेंद्र, प्रदीप के अलावा पूर्व पार्षद अनिल बघेल को आरोपी बनाया था। न्यायाधीश दिनेशचंद्र शर्मा ने इस मामले में सभी 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष की सजा एवं 12-12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में 5 आरोपी हिरासत में हैं, जबकि अनूप चौहान अभी फरार है।











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