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#mamakadhamakanews: शहर की सड़कों को ठीक करने के निर्देश, गणेश उत्सव, डोल ग्यारस एवं अनंत चतुर्दशी से पहले भरेंगे गड्ढे!

मंगलवार, 8 सितंबर 2026

/ by Vipin Shukla Mama
ऋषि शर्मा की रिपोर्ट 
*आगामी त्योहारों पर शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु सद्भावना एवं समन्वय समिति की बैठक आयोजित
*शांतिपूर्ण माहौल में गणेश उत्सव, डोल ग्यारस एवं अनंत चतुर्दशी मनाने की अपील
शिवपुरी, 08 सितंबर 2026। आगामी त्योहारों 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 22 सितंबर को डोल ग्यारस एवं 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी को जिले में शांति, सुरक्षा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु कलेक्ट्रेट सभाकक्ष शिवपुरी में सद्भावना एवं समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक  अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री दिनेश चंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों एवं अधिकारियों से विचार-विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से जिले में शांति, कानून, यातायात, विद्युत, स्वास्थ्य व स्वच्छता व्यवस्था सुचारू बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
सड़कों की मरम्मत, विसर्जन स्थल और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश
बैठक में समिति सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि कस्टम गेट, सदर बाजार, कोर्ट रोड, राजपुरा रोड, लुहारपुरा व अन्य मार्गों पर अत्यधिक गड्ढे हो गए हैं। इस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट ने लोक निर्माण विभाग (लोविवि) के कार्यपालन यंत्री एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन मार्गों से गणेश जी की प्रतिमाओं का चल समारोह गुजरेगा, उनका स्थल निरीक्षण कर गड्ढों की शीघ्र मरम्मत कराई जाए। साथ ही 22 से 25 सितंबर तक आयोजित होने वाले गणेश विसर्जन स्थलों (अमोला पुल एवं गणेश कुंड जाधव सागर रोड) पर साफ-सफाई, पेयजल, क्रेन मशीन, टेंट, कुर्सियां, माइक एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नियत स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर विसर्जन न करने के संबंध में शहर में मुनादी कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
कोलाहल नियंत्रण एवं सुरक्षा प्रबंधों का सख्ती से पालन करने के निर्देश
त्योहारों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं लाउडस्पीकरों के प्रयोग में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों का पूर्णतः पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए समस्त एसडीएम एवं एसडीओपी को डी.जे. व बैंड-बाजे वालों की बैठक लेकर समझाइश देने और उल्लंघन की दशा में वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। होमगार्ड कमांडेंट एवं थाना प्रभारियों को विसर्जन स्थलों पर टॉर्च, रस्सी व उपकरणों सहित गोताखोरों की तैनाती करने, सुरक्षित दूरी चिह्नित करने तथा कंट्रोल रूम स्थापित कर विद्युत तारों की सुरक्षा व ऊंचाई जांचने हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त फिजिकल रोड पर गणेश प्रतिमाओं की खरीद के दौरान यातायात सुगम रखने और प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर आकस्मिक चिकित्सीय दल तैनात करने के निर्देश दिए गए।
आयोजकों, मूर्तिकारों एवं आमजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश व अपील
जिला प्रशासन द्वारा गणेश पांडाल व झांकी आयोजकों के लिए विशेष अपील जारी की गई है कि प्रतिमाएं केवल पारंपरिक अथवा पूर्व स्वीकृत स्थलों पर ही स्थापित की जाएं तथा चल समारोह पूर्व से चले आ रहे पारंपरिक मार्गों से ही निकाले जाएं। 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर जैन मंदिर, पुरानी शिवपुरी से निकलने वाली शोभायात्रा एवं हुसैन टेकरी पर आयोजित सभा हेतु सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पांडालों में अग्निशामक यंत्र, रेत व पानी की व्यवस्था रखने, खुले तारों का प्रयोग न करने, कुशल इलेक्ट्रिशियन से जांच कराने, अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेने, सुरक्षा हेतु 24 घंटे जिम्मेदार सदस्यों की तैनाती व उनके नाम-नंबर पुलिस को देने तथा 10 फीट से ऊंची मूर्तियों का निर्माण न करने की अपील मूर्तिकारों व आयोजकों से की गई है।











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