शिवपुरी, 08 सितंबर 2026। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार राशन विक्रेताओं की जांच एवं सघन निरीक्षण के उपरांत जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में एसडीएम करैरा श्री अनुपम शर्मा द्वारा मंगलवार को उपखंड करैरा के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम बघेदरी अव्वल के सेल्समैन श्री सुशील मंडोलिया एवं सहायक विक्रेता श्री रामजीलाल जाटव के विरुद्ध राशन खुर्द-बुर्द करने पर थाना करैरा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है।
एसडीएम श्री अनुपम शर्मा ने बताया कि तहसीलदार करैरा एवं नायब तहसीलदार करैरा की संयुक्त टीम द्वारा उक्त राशन दुकान का औचक निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन किया गया था। जांच के दौरान दुकान में केवल 450 किलोग्राम गेहूं और 5 किलोग्राम नमक पाया गया। जबकि पीओएस पोर्टल के अनुसार स्टॉक में 3,391 किलोग्राम गेहूं, 844 किलोग्राम चावल और 244 किलोग्राम नमक होना चाहिए था। इस प्रकार भौतिक सत्यापन में 2,941 किलोग्राम गेहूं, 844 किलोग्राम चावल और 239 किलोग्राम नमक कम पाया गया, जिसकी बाजार दर से कुल कीमत लगभग 1,09,373 रुपये है। निरीक्षण के दौरान उपस्थित ग्रामीण एवं पात्र हितग्राहियों ने जांच टीम के समक्ष बताया कि विक्रेता द्वारा दुकान का स्थान बार-बार बदल दिया जाता है। मशीन में बायोमेट्रिक (फिंगर) लगवा लिए जाते हैं, लेकिन राशन सामग्री नहीं दी जाती या दो महीने की जगह केवल एक महीने का ही राशन वितरित किया जाता है। हितग्राहियों के इन बयानों के आधार पर पंचनामा तैयार कर कथन दर्ज किए गए।
तहसीलदार करैरा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर खाद्य विभाग की ओर से सेल्समैन श्री सुशील मंडोलिया और सहायक विक्रेता श्री रामजीलाल जाटव निवासी ग्राम बघेदरी अव्वल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से राशन विक्रेताओं में हड़कंप व्याप्त है, वहीं उपभोक्ताओं व हितग्राहियों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता करने वालों के खिलाफ ऐसी ही कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।












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