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#धमाका_न्यूज: सुप्रीम कोर्ट से श्रीमंत विजया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज को झटका, कॉलेज की SLP खारिज

रविवार, 13 सितंबर 2026

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी / ग्वालियर। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने आज दिनांक 10-09-2026 को श्रीमंत विजया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, शिवपुरी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को सुनने से इनकार करते हुए खारिज कर दिया।
प्रकरण का विवरण:
- न्यायालय: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कोर्ट नंबर 12
- पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर
- *याचिका नंबर:* SLP (C) No. 31564/2026 और SLP (C) No. 31679/2026
- चुनौती: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खंडपीठ द्वारा WA No. 1204/2025 में दिनांक 31-07-2026 को पारित अंतिम निर्णय
याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्तागण उपस्थित हुए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया:
> "Upon hearing learned counsel for the petitioner(s), we are not inclined to entertain these petitions and the same are, accordingly, dismissed."
साथ ही सभी लंबित आवेदन (IA) भी निस्तारित कर दिए गए।
इस आदेश का प्रभाव:
1. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, ग्वालियर का दिनांक 31-07-2026 का आदेश यथावत बना रहेगा।
2. मनबहादुर राजपूत एवं अन्य के पक्ष में दिया गया हाईकोर्ट का निर्णय अब अंतिम हो गया है।
इस फैसले से मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों / याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है।











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