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#धमाका_न्यूज: कलेक्टर अर्पित के निर्देश पर RTO रंजना ने यात्री बसों की जांच कर ठोका 1,04,500 रुपए का जुर्माना, जनता बोली, रात की बसों की पड़ताल जरूरी, सोते सफर करते हैं यात्री

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शिवपुरी, 18 मई 2026। मक्सी-दाहोद में हुई बस दुर्घटना के बाद कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा जिला परिवहन अधिकारी रंजना कुशवाहा को सख्त निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं गठित न हो,इसलिए लगातार बसों की सघन जांच की जाए। 
जिला परिवहन अधिकारी रंजना कुशवाह ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार लगातार टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है। विगत 3 दिनों में 75 स्लीपर/यात्री बसों की जांच की गई है और 25 वाहनों पर नियमों के उल्लंघन के लिए चालानी कार्यवाही की गई है जिसमें 1,04,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है।
सभी बस संचालकों को सख्त निर्देश: दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहनों का संचालन अनिवार्य रूप से परिवहन नियमों के तहत ही करें। नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी बस संचालकों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। टीम द्वारा लगातार बसों की जांच भी की जा रही है।
कलेक्टर साहब रात की बस चेकिंग जरूरी
कलेक्टर साहब से जनता ने अपील की है कि रात को गुना बायपास, पोहरी वीर दुर्गादास चौराहा, ग्वालियर बायपास चौराहा पर चेकिंग की जाय जब ग्वालियर, गुना, इंदौर, भोपाल श्योपुर, झांसी और खासकर भिंड से अहमदाबाद  की तरफ जो बस आती जाती है उनकी चेकिंग आवश्यक है। क्योंकि रात को यात्री सोते सफर करते हैं तो खतरा अधिक रहता है और रसूखदार बस मालिक जिनकी बसों में नम्बर 2 वालों की मोती कमाई इन्वेस्ट होती है वही नियम को ठेंगा दिखाकर कंडम बस चलाते हैं। ये बस रात 8 बजे से रात 2 बजे तक क्रॉस होती हैं।













#धमाका_अलर्ट: 19 मई को डाक बंगला से जुड़े कमलागंज फीडर पर विद्युत प्रवाह बंद रहेगा

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शिवपुरी। शिवपुरी शहर के उपभोक्ताओं आपको विदित हो कि मंगलवार 19 मई को सुबह 7 से 12 बजे तक 11 केव्ही. फीडर मेंटिनेंस का कार्य किया जाना है। इसके चलते 11 केव्ही डाक बंगला से जुड़े कमलागंज फीडर पर विद्युत प्रवाह बंद रहेगा। विद्युत उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधाओं के लिये कम्पनी खेद व्यक्त करती है। आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके बंद रहने से कमलागंज, बैंक कॉलोनी, बाबूक्वाटर, नवग्रह मंदिर के आसपास का क्षेत्र आदि इलाकों में बिजली गुल रहेगी।













#धमाका_न्यूज: मड़ीखेड़ा परियोजना में करोड़ों का पलीता लगाने वाली दोशियान कंपनी के टाट से निर्मित स्क्रैप पाइप में भड़की आग, विष्णु मंदिर के पास लगी आग का धुआं नजर आया माधव चौक तक, नपा के दमकल ने बुझाई आग, देखिए video

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(ओजस्व शर्मा की रिपोर्ट)
शिवपुरी। मड़ीखेड़ा परियोजना में करोड़ों का पलीता लगाने वाली दोशियान कंपनी के टाट से निर्मित स्क्रैप पाइप में सोमवार को जोरदार आग भड़की। शहर के विष्णु मंदिर के पास लगी आग का धुआं माधव चौक तक दिखाई दे रहा था। इस आग को नपा के दमकल ने बुझाया। (देखिए video)
आपको याद दिला दें कि ये वही पाइप हैं जो मड़ीखेड़ा योजना में इस्तेमाल हुए थे जो रोज लीक होते थे और शहर को पानी नहीं मिलता था।













#धमाका_बड़ी_खबर: इंदौर शिवपुरी बस अग्निकांड: न्याय के लिए इंदौर में भी सड़कों पर उतरा जनसैलाब, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

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indor इंदौर। इंदौर-शिवपुरी इंटरसिटी बस में लगी आग में 4 वर्षीय मासूम अनय जैन की दर्दनाक मौत के बाद शिवपुरी और इंदौर में जन आक्रोश फूट पड़ा है। इस घटना के बाद जैन समाज और स्थानीय नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन से सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की।
घटनाक्रम और प्रमुख मांगें
घटना 16 मई 2026 की रात की है, जब मक्सी के पास होटल जैन पथ पर रुकी बस में अचानक आग लग गई, जिसमें अनय जैन बस में फंस गया और उसकी जान चली गई। प्रदर्शनकारियों और पीड़ित परिवार ने निम्नलिखित प्रमुख आरोप और मांगें रखी हैं:
लापरवाही और षड्यंत्र का आरोप: यात्रियों का आरोप है कि बस से पहले ही जलने की बदबू आ रही थी, जिसकी शिकायत ड्राइवर से की गई थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ लोगों ने इसे "षड्यंत्र" बताते हुए बस को जानबूझकर जलाने की आशंका भी जताई है।
बस ऑपरेटर और RTO पर कार्रवाई: प्रदर्शनकारियों ने बस ऑपरेटर और स्टाफ के साथ-साथ उन RTO अधिकारियों और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाले जिम्मेदारों को भी अभियुक्त बनाने की मांग की है, जिनकी लापरवाही से अनफिट बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं।
गैर-इरादतन हत्या का मामला
समाज ने मांग की है कि बस ऑपरेटर और संबंधित अधिकारियों पर गैर-इरादतन हत्या (पूर्व IPC 304, अब BNS 105) का मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि यह केवल दुर्घटना नहीं, बल्कि आपराधिक लापरवाही है।
कानूनी और प्रशासनिक स्थिति:
इस तरह के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी तौर पर ये कदम उठाए जा सकते हैं:FIR में संशोधन: पुलिस जांच में लापरवाही के सबूत मिलने पर धारा 304A (लापरवाही से मौत) को हटाकर धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) जोड़ी जा सकती है, जो गैर-जमानती अपराध है।
जनहित याचिका (PIL): 
जैसा कि समाज ने मांग की है, हाई कोर्ट में एक PIL दायर कर पूरी परिवहन व्यवस्था की न्यायिक जांच और मृतकों के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की मांग की जा सकती है।
विभागीय जांच
बस की फिटनेस और परमिट जारी करने वाले RTO अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जा सकती है।















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