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#mamakadhamakanews: शहर की सड़कों को ठीक करने के निर्देश, गणेश उत्सव, डोल ग्यारस एवं अनंत चतुर्दशी से पहले भरेंगे गड्ढे!

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ऋषि शर्मा की रिपोर्ट 
*आगामी त्योहारों पर शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु सद्भावना एवं समन्वय समिति की बैठक आयोजित
*शांतिपूर्ण माहौल में गणेश उत्सव, डोल ग्यारस एवं अनंत चतुर्दशी मनाने की अपील
शिवपुरी, 08 सितंबर 2026। आगामी त्योहारों 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 22 सितंबर को डोल ग्यारस एवं 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी को जिले में शांति, सुरक्षा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु कलेक्ट्रेट सभाकक्ष शिवपुरी में सद्भावना एवं समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक  अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री दिनेश चंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों एवं अधिकारियों से विचार-विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से जिले में शांति, कानून, यातायात, विद्युत, स्वास्थ्य व स्वच्छता व्यवस्था सुचारू बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
सड़कों की मरम्मत, विसर्जन स्थल और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश
बैठक में समिति सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि कस्टम गेट, सदर बाजार, कोर्ट रोड, राजपुरा रोड, लुहारपुरा व अन्य मार्गों पर अत्यधिक गड्ढे हो गए हैं। इस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट ने लोक निर्माण विभाग (लोविवि) के कार्यपालन यंत्री एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन मार्गों से गणेश जी की प्रतिमाओं का चल समारोह गुजरेगा, उनका स्थल निरीक्षण कर गड्ढों की शीघ्र मरम्मत कराई जाए। साथ ही 22 से 25 सितंबर तक आयोजित होने वाले गणेश विसर्जन स्थलों (अमोला पुल एवं गणेश कुंड जाधव सागर रोड) पर साफ-सफाई, पेयजल, क्रेन मशीन, टेंट, कुर्सियां, माइक एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नियत स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर विसर्जन न करने के संबंध में शहर में मुनादी कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
कोलाहल नियंत्रण एवं सुरक्षा प्रबंधों का सख्ती से पालन करने के निर्देश
त्योहारों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं लाउडस्पीकरों के प्रयोग में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों का पूर्णतः पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए समस्त एसडीएम एवं एसडीओपी को डी.जे. व बैंड-बाजे वालों की बैठक लेकर समझाइश देने और उल्लंघन की दशा में वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। होमगार्ड कमांडेंट एवं थाना प्रभारियों को विसर्जन स्थलों पर टॉर्च, रस्सी व उपकरणों सहित गोताखोरों की तैनाती करने, सुरक्षित दूरी चिह्नित करने तथा कंट्रोल रूम स्थापित कर विद्युत तारों की सुरक्षा व ऊंचाई जांचने हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त फिजिकल रोड पर गणेश प्रतिमाओं की खरीद के दौरान यातायात सुगम रखने और प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर आकस्मिक चिकित्सीय दल तैनात करने के निर्देश दिए गए।
आयोजकों, मूर्तिकारों एवं आमजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश व अपील
जिला प्रशासन द्वारा गणेश पांडाल व झांकी आयोजकों के लिए विशेष अपील जारी की गई है कि प्रतिमाएं केवल पारंपरिक अथवा पूर्व स्वीकृत स्थलों पर ही स्थापित की जाएं तथा चल समारोह पूर्व से चले आ रहे पारंपरिक मार्गों से ही निकाले जाएं। 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर जैन मंदिर, पुरानी शिवपुरी से निकलने वाली शोभायात्रा एवं हुसैन टेकरी पर आयोजित सभा हेतु सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पांडालों में अग्निशामक यंत्र, रेत व पानी की व्यवस्था रखने, खुले तारों का प्रयोग न करने, कुशल इलेक्ट्रिशियन से जांच कराने, अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेने, सुरक्षा हेतु 24 घंटे जिम्मेदार सदस्यों की तैनाती व उनके नाम-नंबर पुलिस को देने तथा 10 फीट से ऊंची मूर्तियों का निर्माण न करने की अपील मूर्तिकारों व आयोजकों से की गई है।











#mamakadhamakanews: 4 लाख 55 हजार रुपए के राशन गबन मामले में PDS झिरी के संस्था प्रबंधक निर्मल कुमार गर्ग सहित विक्रेता शक्ति मान यादव पर FIR दर्ज

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पोहरी। जिला कलेक्टर अर्पित वर्मा ने ग्रामीणों के हक का राशन हड़पने वालों पर लगातार कठोर कार्रवाई जारी रखी है। इसी क्रम में पोहरी में आज एक और बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। राशन हड़पने वालों के पसीने छूट रहे हैं। आज 4 लाख 55 हजार रुपए के राशन गबन मामले में PDS झिरी के संस्था प्रबंधक निर्मल कुमार गर्ग सहित विक्रेता शक्ति मान यादव पर FIR दर्ज कर ली गई है और जल्द गिरफ्तार कर जेल यात्रा कराई जाएगी। साथ ही एक अन्य इसी प्रकार के मामले में PDS सड़ ककरई का 2.80 लाख के राशन गबन करने वाले प्रबंधक, विक्रेता, सहायक विक्रेता पर FIR दर्ज कर ली गई है। 
झिरी का मामला
बता दें कि उक्त मामले में एक आवेदन पुलिस को First Information प्रथम सूचना प्रभारी कनिष्ट आपूर्ती अधिकारी पारस दुवे परगना पोहरी ने एक टाईपशुदा आवेदन लाकर पेश की। जो अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का होने से नकल आवेदन हस्वजेल है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (खाद्य शाबा) परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. क्रमांक / बाद्य शा७।। 2026/ क्यू -1 पोहरी, दिनांक 08.09.2026 प्रति, थाना प्रभारी थाना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. विषय-शासकीय उचित मूल्य दुकान झिरी (0501037) के प्रबंधक श्री निर्मल कुमार गर्ग एवं तत्कालीन विक्रेता श्री शक्तिमान यादव पर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। संदर्भ-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना पोहरी जिला शिवपुरी का पत्र क्रमांक/खाद्य शाखा/2026/6 पोहरी, दिनांक 08.09.2026 विपयांतर्गत निवेदन है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना पोहरी को दुर्गा ग्रामीण महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. भटनावर के प्रबंधक निर्मल कुमार गर्ग द्वारा शिकायती आवेदन दिया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि संस्था के विक्रेता श्री शक्तिमान यादव द्वारा घोर अनियमितताये करके उपभोक्ताओ को सामग्री का वितरण नहीं किया गया है की गई अनियमितता में 92.98 क्विंटल गेहू एवं 61.86 किंटल चावल के बुर्द बुर्द होने का उल्लेख किया है संस्था द्वारा दिनांक 21.07.2025 को विक्रेता श्री शक्तिमान यादव को सूचना पत्र जारी किया गया जिसके प्रतिउत्तर में विक्रेता श्री शक्तिः शमन यादव ने दिनांक 28.07.2025 को 10 दिवस में पूरा बाद्यान्न दुकान पर ने को कहा परन्तु विक्रेता द्वारा खाद्यान्न नहीं रखा गया। श्री निर्मल गर्ग प्रबंधक दुर्गा ग्रामीण महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या भटनावर के आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग पोहरी द्वारा मुझे जांच हेतु निर्देशित किया जांच के क्रम में मेरे द्वारा संस्था प्रबंधक, तत्कालीन शक्तिमान यादव, संस्था अध्यक्ष रेखा संडौर को पत्र जारी का अपना पक्ष रखने को कहा गया पत्र वाटसेफ एवं संस्था के प्रबंधक श्री निर्मल गर्ग के माध्यम से भेजा जाकर विक्रेता संस्था अध्यक्ष को कहा गया और दूरभाष पर भी सूचना दी गई दिनाक 25.08.2026 को जाच के समय संस्था प्रबंधक निर्मल गर्ग एवं वर्तमान सहायक विक्रेता श्री संदीप रावत उपस्थित हुये दुकान के भौतिक सत्यापन में यह तथ्य सामने आया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान झिरी (0501037) के तत्कालीन विक्रेता श्री शक्तिमान यादव द्वारा गेहूं पीडीएस 92.98 क्विटल, चावल पीडीएस 61.86 क्टिवलखाद्यान्न खुर्द बुर्द किया गया है। जो मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 13 (02) का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। मदवार चार्टक्रमांकजिन्स का नाममात्रा (क्विटल में) दर (प्रतिकिलो) कीमत (रूपये) 1. गेहूं 92.9826.88249930.242. चावल 61. 8633.11204818.46 कुल राशि454748.7 उक्त प्रकरण में जांच के आधार पर संदर्भित पत्र द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना पोहरी द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान झिरी (0501037) के प्रबंधक श्री निर्मल कुमार गर्ग एवं तत्कालीन विक्रेता श्री शक्तिमान सिंह यादव पर प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया अतः उपरोक्त प्रकरण में तत्कालीन संस्था दुर्गा ग्रामीण महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. भटनावर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान झिरी (0501037) के प्रबंधक श्री निर्मल कुमार गर्ग एवं तत्कालीन विक्रेता श्री शक्तिमान सिंह यादव पर प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करें। प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. पृ.क्रमांक / बाद्य शाखा/ 2026/ क्यू 1 पोहरी, दिनांक 08.09.2026 प्रतिलिपि-श्रीमान कलेक्टर महोदय (खाद्य शाखा) जिला शिवपुरी की ओर सादर सूचनार्थ। हस्ताक्षर अपठित प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. उपरोक्त विवरण पर से अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया।
एक अन्य मामले में PDS सड़ ककरई का 2.80 लाख के राशन गबन करने वाले प्रबंधक, विक्रेता, सहायक विक्रेता पर FIR दर्ज हुई है
उक्त मामले में श्री पारथ दुवे प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ती अधिकारी परगना पोहरी द्वारा एक टाईपशुदा आवेदन पत्र कायमी हेतु लाकर प्रस्तुत किया जो अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का पाया जाने से कायमी की जाती है। नकल आवेदन पत्र हस्वजैल है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (खाद्य शाखा) परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. क्रमांक / खाद्य शाखा/2026/क्यू-1 पोहरी, दिनांक 08.09.2026 प्रति, थाना प्रभारी महोदय, थाना बैराङ जिला शिवपुरी म.प्र. विषय-शासकीय उचित मूल्य दुकान सडककरई 0501046 के प्रबंधक श्री गजेन्द्र सिंह यादव तत्कालीन विक्रेता श्री अंकेश यादव, तत्कालीन सहायक विक्रेता श्री पहलवान यादव पर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। संदर्भ-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना पोहरी जिला शिवपुरी का पत्र क्रमांक/खाद्य शाखा/2026/7 पोहरी, दिनांक 08.09.2026 विषयांतर्गत निवेदन कि दिनांक 13.03.2026 को पैक्स ककरौआ के प्रशासक एवं प्रबंधक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना पोहरी को पत्र लिख निवेदन किया कि महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या देवपुरा द्वारा पूर्व मे संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान सडककरई (0501046) ने पोस मशीन में दर्शित राशन सामग्री अनुसार राशन चार्ज में नहीं दिया। जिसमें गेहू 66.83 क्विटल, चावल 28.82 क्विंवटल और नमक कम है। उक्त के संबंध में महिला बहु. सह.संस्था मर्या. देवपुरा के प्रबंधक श्री गजेन्द्र यादव तत्कालीन विक्रेता, अंकेश यादव, तत्कालीन सहायक विक्रेता, श्री पहलवान यादव को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना पोहरी द्वारा दिनांक 27.07.2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये जिसकी पावती संस्था प्रबंधक श्री गजेन्द यादव से कराई जाकर विक्रेता एवं सहायक विक्रेता को सूचित करने को कहा साथ ही दूरभाष पर भी सूचित किया गया लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी पूर्व संस्था कर्मचारियों द्वारा कोई जबाव नही दिया गया और न ही कोई राशन सामग्री पैक्स ककरौआ द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान सडककरई (0501046) दी गई। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पूर्व संस्था महिला बहु सहकारी संस्था देवपुरा के प्रबंधक श्री गजेन्द्र सिंह यादव तत्कालीन विक्रेता श्री अंकेश यादव, तत्कालीन सहायक विक्रेता श्री पहलवान यादव द्वारा उपरोक्त सामग्री खुर्द बुर्द कर अनियमितता की गई जो मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 10 (04), 11 (01), 13(02) एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। मदवार चार्ट क्रमांक जिन्स का नाम मात्रा (क्विटल में) दर (प्रतिकिलो) कीमत (रूपये) 1. गेहूं 66.83 क्विंटल दर 26.88 रूपये प्रति किलोग्राम कुल कीमत 179639.04 रूपये 2. चावल 28.82 क्लिंटल, 33.11 रूपये प्रति किलोग्राम कुल कीमत 95423.02 रूपये 3. नमक 3.86 क्विंटल 15 प्रति किलोग्राम कुल राशि 5790 रुपये। सभी की कुल राशि 280852.06 रूपये उक्त प्रकरण में जांच के आधार पर संदर्भित पत्र द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना पोहरी द्वारा पूर्व संस्था महिला बहु सहकारी
संस्था देवपुरा के प्रबंधक श्री गजेन्द्र यादव तत्कालीन विक्रेता अंकेश यादव, तत्कालीन सहायक विक्रेता श्री पहलवान यादव प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया। अतः उपरोक्त प्रकरण में पूर्व संस्था महिला बहु सहकारी संस्था देवपुरा प्रबंधक श्री गजेन्द्र यादव तत्कालीन विक्रेता अंकेश यादव, तत्कालीन सहायक विक्रेता श्री पहलवान यादव पर प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करें। हस्ताक्षर प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. पृ.क्रमांक / खाद्य शाखा/ 2026 / क्यू 1 पोहरी, दिनांक 08.09.2026 प्रतिलिपि - श्रीमान कलेक्टर महोदय (खाद्य शाखा) जिला शिवपुरी की ओर सादर सूचनार्थ। हस्ताक्षर प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. उपरोक्त विवरण पर प्रथम दृष्ट्या अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।











#mamakadhamakanews: कबड्डी में नरवर की छात्राओं का दबदबा, करैरा को एक तरफा दी शिकस्त, जिला स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में खिलाड़ी दिखा रहे दमखम

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शिवपुरी। जिलास्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत मंगलवार को तात्या टोपे शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी के क्रीड़ांगन में खिलाड़ियों का उत्साह और खेल कौशल देखने को मिला। प्रतियोगिता में कबड्डी, नेटबॉल, हॉकी और फुटबॉल सहित विभिन्न खेल स्पर्धाओं में जिले के अलग-अलग विकासखंडों के बालक-बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
कबड्डी के मुकाबले खासे रोमांचक रहे। शुरुआती मुकाबलों में नरवर विकासखंड की जूनियर छात्राओं ने करेरा की टीम पर अपना दबदबा कायम रखा। एक मुकाबले में नरवर की छात्राओं ने शानदार रेड और मजबूत डिफेंस के दम पर करेरा को 22-6 से पराजित किया, जबकि दूसरे मुकाबले में 18-7 से जीत हासिल की। मैदान पर खिलाड़ियों के शानदार टैकल, तेज रेड और एक-एक अंक के लिए संघर्ष ने दर्शकों में भी उत्साह भर दिया।
जिले के विभिन्न विकासखंडों से पहुंचे खिलाड़ियों के बीच कबड्डी के साथ नेटबॉल, हॉकी और फुटबॉल की स्पर्धाएं भी आकर्षण का केंद्र हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतिभाशाली स्कूली खिलाड़ियों को जिला स्तर पर अपनी खेल क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर देना और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आगामी उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए आगे बढ़ाना है।
प्रतियोगिता के व्यवस्थित एवं सफल संचालन में जिला क्रीड़ा अधिकारी चंद्रशेखर बेमटे, यादवेंद्र चौधरी, अब्दुल रजाक खान, भगवत शर्मा, बसंत शर्मा, बृजमोहन जाट, नीरज सरैया, मनोज खत्री, नीरजा भार्गव, रेखा शर्मा, घनश्याम और शुभी रानी सहित खेल शिक्षकों एवं सहयोगी अमले का योगदान रहा। मैदान पर खिलाड़ियों के जोश और खेल भावना ने पूरे आयोजन को उत्साहपूर्ण बना दिया।











#mamakadhamakanews: जिला कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश और एसडीएम पोहरी ने की सख्त कार्रवाई, ग्रामीणों का राशन डकारने वाले खरई डाबर के सेल्समैन औतार सिंह यादव को गिरफ्तार कराकर भेजा जेल

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पोहरी। ग्रामीणों का राशन डकारने वाले खरई डाबर के सेल्समैन औतार सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेल वारंट जारी कर दिया है। इतना ही नहीं उसके घर की लाइट भी काट दी गई है। 
बता दें कि उक्त मामले में ग्रामीणों ने राशन वितरण में गड़बड़ी की जिला प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद एसडीएम पोहरी जेपी गुप्ता ने मामले की जांच करवाई तो आरोप सत्य निकले जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था और फरारी के चलते वारंट जारी था जिस पर अब गिरफ्तारी हुई है।
ये दर्ज हुई थी एफआईआर
प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ती अधिकारी पारथ दुवे परगना पोहरी ने एक लेखीय आवेदन पत्र कायमी हेतु लाकर प्रस्तुत किया जो अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का पाया जाने से कायमी हेतु। नकल आवेदन पत्र हस्वजेल है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (खाद्य शाखा) परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. क्रमांक / खाद्य शाखा/ 2026/ पोहरी, दिनांक 06.09.26 प्रति, थाना प्रभारी महोदय थाना बैराड जिला शिवपुरी म.प्र. विषय- शासकीय उचित मूल्य दुकान बरईडाबर (0501029) के तत्कालीन प्रबंधक एवं विक्रेता श्री औतार सिंह यादव पर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। संदर्भ-कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना पोहरी का पत्र क्रमांक/खाद्य शाखा/2026/5 पोहरी दिनांक 06.09.2026 । विषयांतर्गत निवेदन है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना पोहरी को जय मां गिलाई महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या उमरी भिलोडी के अध्यक्ष रेखा द्वारा शिकायत की गई कि शा. उचित मूल्य की दुकान खरईडाबर के पूर्व विक्रेता श्री औतार सिंह यादव ने संस्था को चार्ज में पी.ओ.एस मशीन में दर्शित स्टॉक नही दिया तदक्रम में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मुझे दिनांक 13.07.2026 को जांच हेतु निर्देशित किया गया जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान बरईडाबर (0501029) के तत्कालीन प्रबंधक एवं विक्रेता श्री औतार यादव द्वारा गेहू पीडीएस 14590 कि.ग्रा., चावल पीडीएस 3273 कि.ग्रा., नमक 823 कि.ग्रा., गेहू एमडीएम 1587 कि.ग्रा., चावल एमडीएम 299 कि.ग्रा., गेहू आईसीडीएस 699 कि.ग्रा., चावल आईसीडीएस 196 कि.ग्रा. एवं शक्कर 97 कि.ग्रा. बाद्यान्न खुर्द बुर्द किया गया है। जिसकी कुल कीमत राशि रूपये 594561.86 है। जो मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 13 (02) का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। मदवार चार्ट क्रमांक जिन्स का नाम मात्रा (कि.ग्रा.) दर (प्रतिकिलो ग्राम) कीमत (रूपये) 1. गेहू 1687626.88453626.882. चावल 376833.11124758.483.
नमक 82315123454. शक्कर 9739.503831. 5 कुल राशि 594561.86 उक्त प्रकरण में जांच के आधार पर संदर्भित पत्र द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान खरईडाबर (0501029) के तत्कालीन प्रबंधक एवं विक्रेता श्री औतार सिंह यादव पर प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया है। अतः उपरोक्त प्रकरण में तत्कालीन संस्था महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या. टोडा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान खरईडाबर (0501029) के तत्कालीन प्रबंधक एवं विक्रेता श्री औतार सिंह यादव पर प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करें। (एस. डी. एम महोदय द्वारा आदेशित) प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. पृ. क्रमांक / खाद्य शाखा/ 2026/ पोहरी, दिनांक 06.09.26 प्रतिलिपि- श्रीमान कलेक्टर महोदय (खाद्य शाखा) जिला शिवपुरी की ओर सादर सूचनार्थ। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना पोहरी जिला शिवपुरी की ओर सादर सूचनार्थ। प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र.। उपरोक्त विवरण पर प्रथम दृष्टयात अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया।











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