shivpuri शिवपुरी। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन भोपाल द्वारा प्रदेश के 530000 से अधिक पेंशनर्स की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एक चरण बद्ध आंदोलन का कार्यक्रम तैयार किया गया है
जिसके प्रथम चरण में दिनांक 10 जून 2026 को संपूर्ण मध्य प्रदेश की तहसील स्तर पर एसडीम/ तहसीलदार महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने दिनांक 22 जुलाई 2026 को भोपाल में धरना देकर रैली के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन का कार्यक्रम घोषित किया गया है। जिसका प्रथम चरण 10 जून को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है
कार्यक्रम के दूसरे चरण में संपूर्ण प्रदेश में जिला स्तर पर दिनांक 30 जून 2026 को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी को संबोधित ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय शिवपुरी के माध्यम से दिया जावेगा
शिवपुरी जिला स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा एवं प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से दिनांक 25 जून 2026 को शाम 5.30 से प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन की जिला सागर शिवपुरी के गांधी मार्केट स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई कार्यक्रम की प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा बनाने के उद्देश्य से संपन्न हुई।
जिसमें दिनांक 30 जून 2026 को पोलो ग्राउंड के पास मंगलम विकलांग केंद्र के सामने दोपहर 3:00 बजे पेंशनर्स एकत्रित होकर रैली बनाकर शाम 5:00 बजे श्रीमान कलेक्टर महोदय शिवपुरी को 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपेंगे। बैठक में जिला अध्यक्ष अशोक सक्सेना सहित रामनारायण गुप्ता, अनिल व्याघ्र, हरिदास माहौर, रामदास कोल, एम एस द्विवेदी, विद्याधर शुक्ला, आरके गुप्ता
प्रमोद कटारे, रघुनंदन यादव, बाबूलाल पांडे
सफीक अहमद शिवानी, हाजी शरीफ खान
अशोक नीखरा, रामसनेही गुप्ता, रमेश चंद्र शिवहरे, जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, शिवचरण कारे कैलाश रघुवंशी, डॉ o p s रघुवंशी द्वारका प्रसाद शर्मा अशोक गुप्ता आर एन शर्मा आदि उपस्थित थे।
ये है प्रमुख मांगे
मांगे निम्न प्रकार हैं
01 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन की धारा 49 को समाप्त किया जावे
02 पेंशनर्स को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ निशुल्क दिया जावे
03 पेंशनर्स के सभी आर्थिक देयकौ का भुगतान समय पर करते हुए विलंब से देने की परंपरा समाप्त की जावे
04 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पालन मे
छठवें वेतनमान का 32 महीने का एरियर एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय अनुसार
सातवें वेतनमान का 27 महीने का एरियर
6% ब्याज सहित दिया जावे
05 कोरोना कॉल के एरियर का भुगतान शीघ्र किया जावे।
06 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार 80 वर्ष के स्थान पर 79 वर्ष पूर्ण होते ही 20% अतिरिक्त पेंशन badhai जावे
07' कर्मचारियों की भांति पेंशनर्स को भी उपादान राशि (एक्स ग्रेशिया) भुगतान की सुविधा प्रदान करने की जावे
08 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार पेंशनर्स की 65 70 75 80 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही पांच पांच प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन बढ़ाई जावे
09 दिनांक 31 दिसंबर 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जावे।










































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