शिवपुरी। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर ने शिवपुरी कोतवाली पुलिस में दर्ज मुकदमे के आरोपी नरेंद्र जैन भोला का अग्रिम ज़मानत आवेदन निरस्त कर दिया है. एक जमीन विक्रय में मामले में, अपराध क्रमांक 652/2025, अंतर्गत धारा 420,467,468,471 IPC की कायमी की गयी है. लोगों के अनुसार शहर का उक्त होटल व्यवसायी पुलिस रिकार्ड अनुसार भगोड़ा है परंतु आम जनता को उपलब्ध है. इस प्रकरण में पहले भी आवेदन वापिसी के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत आवेदन निरस्त किया गया था.
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