- धौलागढ़ में 14 वर्षीय किशोरी का बाल विवाह रुकवाया
- समझाने के बाद परिजनों ने कहा कि अब 18 वर्ष उम्र होने पर ही करेंगे विवाह
शिवपुरी। महिला एवं बाल विकास कार्यालय को धौलागढ़ गांव में 14 वर्षीय किशोरी के बाल विवाह की सूचना मिलने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र सुंदरियाल ने परियोजना अधिकारी केशव गोयल को बाल विवाह रोकथाम करने के लिये निर्देशित किया। शिकायत की जांच करने के लिये सेक्टर सुपरवाइजर हरभजन कोर भेजा गया। मौके पर जाकर बालिका के उम्र के प्रमाण देखने पर बालिका की उम्र लगभग 14 वर्ष होने पर परिजनों को विवाह के लिये निर्धारित उम्र की जानकारी देते हुए उन्हें बाल विवाह नही करने के लिये प्रेरित किया गया। कानून एवं सजा की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने बेटी की उम्र 18 वर्ष पूरी होने के बाद विवाह करने का लिखित बचन पत्र दिया। जांच के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को भी गांव में बाल विवाह न होने देने के लिये प्रेरित किया गया।

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