- शादी में आये रिश्तेदारों को भी देने होंगे सेम्पल
- 10 बजे बन्द करना होगा हर हाल में डीजे
- बाराती 50, 50 कदम की दूरी से ही नाच सकेंगे, बेनर भी लगेगा
शिवपुरी। कोरोना के जोरदार बज रहे बिगुल के बीच बजने लगी शहनाइयों ने सरकार से लेकर जिला प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। जिला कलक्टर अक्षय सिंह और एसपी राजेश चन्देल ने # रोको टोको अभियान छेड़ रखा है। यही कारण है कि आज शिवपुरी में एडीएम अरविंद वाजपेई ने मैरिज हॉल संचालक, बेंड, डीजे आदि की बैठक लेकर उन्हें नियमोँ का जाप करवाया। नए नियम के अनुसार शादी के तीन दिन बाद दूल्हा दुल्हन व मेहमानों, रिस्तेदारो को कोरोना टेस्ट करवाना होगा। जिससे खतरा न रहे। समय रहते कोरोना पर आक्रमण किया जा सके। डीजे 10 बजे के बाद नहीं बजेगा। बारात में 50 कदम की दूरी से 50 बाराती शामिल होकर नाच सकेंगे।
ये हुआ बैठक में तय
बैठक में एसडीओपी शिवपुरी सुधीर सिंह भी मौजूद थे। एसडीएम वाजपेयी ने कहा कि जिले में कोरोना केसों की संख्या अभी बढ़ी है। इसे देखते हुए कोरोना से बचाव के लिए कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन द्वारा जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही विवाह समारोह में कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इस संबंध में मैरिज गार्डन, डीजे और बैंड बाजे वालों के साथ बैठक रखी है। कोविड-19 से बचाव के दिशा निर्देशों के अनुसार विवाह समारोह में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने की अनुमति नहीं है। मैरिज गार्डन के आसपास 50 मीटर के दायरे में ही बारात आदि में बैंड बाजा की अनुमति रहेगी और यह ध्यान रखना होगा कि बारात में 50 से अधिक लोग शामिल ना हो। मैरिज गार्डन में कोरोना के प्रति जागरूकता के संदेश देने वाले दो बैनर लगाना होंगे। विवाह समारोह के बाद वर वधु दोनों परिवारों को 3 दिन के बाद कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से कराकर जानकारी देना होगी। विवाह समारोह में परिवार के साथ ही रिश्तेदार और अन्य बाहरी लोग भी शामिल होते हैं इसलिए कोरोना महामारी को देखते हुए सभी सावधानी बरतें। विवाह समारोह में आने वाले लोग भी मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें।

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