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ब्रेकिंग: 'ग्रेट शिवपुरी के युवा एडवोकेट निपुण', 'GST परिषद ने कोविड -19 संबंधित वस्तुओं की GST दरों को कम किया

शनिवार, 12 जून 2021

/ by Vipin Shukla Mama
एंटीकोआगुलंट्स, O2 और O2-जनरेटरों पर 5% जीएसटी; Tocilizumab . पर कोई GST नहीं 
दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने 30 सितंबर 2021 तक कोविड-19 राहत और प्रबंधन में उपयोग की जा रही विशिष्ट वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शिवपुरी निवासी होनहार युवा एडवोकेट  निपुण सक्सेना और मंटिका हरयानी ने यह याचिका दायर की थी और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) आस्था शर्मा के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने इस मामले में बहस की थी। इसके अलावा कई राज्य सरकारों ने भी कोविड-19 उपकरणों पर जीएसटी हटाने की मांग की थी। इस बड़ी कामयाबी के बाद अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उत्पादन उपकरण और संबंधित चिकित्सा उपकरण, परीक्षण किट और मशीनें मौजूदा 12% के मुकाबले 5% जीएसटी लेगी व्यक्तिगत आयात, हैंड सैनिटाइज़र, तापमान जांच उपकरण, गैस, बिजली और श्मशान के लिए अन्य भट्टियों सहित पल्स ऑक्सीमीटर, उनकी स्थापना, आदि सहित, एम्बुलेंस पर 5% जीएसटी लगेगा। Tocilizumab, और Amphotericin B दवाओं पर कोई GST नहीं होगा। हेपरिन, रेमडेसिविर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और कोविड के इलाज के लिए फार्मा विभाग (DoP) द्वारा अनुशंसित किसी भी अन्य दवा जैसे एंटी-कोआगुलंट्स पर भी 5% GST लगेगा। जीएसटी परिषद का फैसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक याचिका के बीच आया है, जिसमें रेमेडिसविर, टोसीलिज़ुमैब, फेविपिरवीर और समान जेनेरिक संविधान वाली अन्य दवाओं जैसी प्रमुख दवाओं पर जीएसटी को हटाने की मांग की गई है। इसने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर और बीआईपीएपी मशीनों पर जीएसटी हटाने की भी मांग की थी।
अभी और जंग बाकी
एडवोकेट निपुण ने कहा कि 'इस मामले में अभी और जंग बाकी है। GST के लिए Zero rated status की मांग की है। मेरा यह मानना है कि पूरी सप्लाय चैन को 0% दर पर रखा जाए जिससे उत्पादनकर्ता को भी दिए हुए कर का प्रतिदाय (refund) हो पाए।' माना जा सकता है कि निपुण जल्द ही इस विषय पर भी विजय हासिल करेंगे।  

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