शिवपुरी, 04 मार्च 2022। कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने अनुग्रह सहायता राशि का प्रकरण ऑनलाईन दर्ज करने की कार्यवाही कर ईपीओ जारी नहीं किए जाने पर जनपद पंचायत बदरवास के सहायक ग्रेड-तीन हरीबाबू श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
जारी आदेश के तहत ग्राम रन्नौद की शिकायतकर्ता श्रीमती मालती कुशवाह के पति की सामान्य मृत्यु होने के कारण शासन निर्देशानुसार संबल योजनांतर्गत पात्र होने के बावजूद भी प्रकरण ऑनलाईन दर्ज करने की कार्यवाही कर ईपीओ जारी नहीं कराया गया। जिसके कारण पात्र हितग्राही को अनुग्रह सहायता राशि मिलने में अनावश्यक विलंब हुआ। उक्त कृत्य में लापरवाही परिलक्षित होने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत जनपद पंचायत बदरवास के सहायक ग्रेड-तीन हरीबाबू श्रीवास्तव तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत शिवपुरी नियत किया गया है।

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