शिवपुरी। शहर की सड़कों की बदहाली को लेकर आए दिन ख़बरें छपती ही रहती हैं लेकिन इसके बावजूद भी सड़कों को दुरुस्त करने को लेकर प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाते हैं| इन्ही परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए शहर के न्यू ब्लाक कॉलोनी के निवासी एवं अधिवक्ता श्री अंचित जैन द्वारा वर्ष 2021 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोक निर्माण विभाग (पी.डब्लू.डी) तथा नगर पालिका परिषद् में जानकारी हासिल करने हेतु आवेदन पेश किये गया था, जिसमे खराब सड़कों की मरम्मत हेतु विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी स्त्रोतों से आवंटित धनराशी, तथा सम्बंधित सरकारी योजनओं को लेकर जानकारी माँगी गई थी|
आवेदन के जवाब में एक तरफ जहाँ नगर पालिका की ओर से आज दिनांक तक कोई जवाब ही नहीं आया है, वहीँ दूसरी तरफ पी.डब्लू.डी ने जो जानकारी प्रदान की वो अचंभित कर देती है। पी.डब्लू.डी ने अपने जवाब में बताया की शहर में सड़कों की स्थिति को सुधरने हेतु वर्ष 2018 से 2020 एवं 2016 तक कोई राशि व्यय ही नहीं की गई है, एवं अंतिम बार वर्ष 2017 में रु.1,66,96,930 एवं वर्ष 2015 में रु.25,50,665 की राशि व्यय की गयी थी। लम्बे समय से शहर में सड़कों की बेहतरी के लिए कोई नवीन परियोजना की भी स्वीकृति शाशन द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। हालाकि नगर की एन एच तीन को थीम रोड में प्रवर्तित करने साल 2018 में अनुमति देने का उल्लेख पत्र में किया हैं।
इतना ही नहीं, जवाब में ये तक बताया गया है की पी.डब्लू.डी. द्वारा सडको की स्थिति का मुआयना करने हेतु कोई भी आधिकारिक निरिक्षण नहीं किया गया है। इसके अलावा आवेदन में सड़कों पर गड्डों को लेकर प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं, से सम्बन्ध में पी.डब्लू.डी. द्वारा सल्लाग्न दस्तावेज से यह ज़ाहिर है की प्रशासन द्वारा गड्ढ़ों वाली सडको की पहचान तो बखूबी की गई थी, परन्तु उनपर सुधार कार्य लगभग न के बराबर ही किया गया है|
जैन से बात करके यह मालूम हुआ की इस पूरे प्रकरण के गहन अवलोकन के तत्पश्चात यह साफ़ नज़र आता है की शहर की सड़कों की स्थिति को दुरुस्त करने के प्रयासों में प्रशासन न केवल नाकामयाब रहा है बल्कि गैर-ज़िम्मेदार भी रहा है| आये दिन हो रही दुर्घटनाओं और अनहोनी के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं लिया जा रहा है बल्कि सभी मूलभूत व्यवस्थाओं को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है|इस सिलसिले में शहर के जागरूक रहवासी और समाजसेवी श्री जीतेन्द्र गौड़, ने अधिवक्ता अंचित जैन के साथ जुड़ कर शहर की सड़कों की बदहाली और प्रशासन की लापरवाही पर कार्यवाही करवाने हेतु लोक निर्माण विभाग (पी.डब्लू.डी.) तथा नगर पालिका परिषद् को आज दिनांक 23.05.2022 को एक विधिक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसके अंतर्गत सड़कों की हालत को दुरुस्त करवाने तथा अन्य आवश्यक कार्यों को शीघ्र ही कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है जिससे कि शिवपुरी निवासियो को और मुसीबतों का सामना न करना पड़े|
जैन से बात करने पर यह भी मालूम हुआ की नगर पालिका परिषद् में जानकारी हेतु जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था, एवं जिसके बदले में आज दिनांक तक कोई भी जवाब नहीं आया है, उसको लेकर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील याचिका दायर कर दी गई है | *“वर्क्स डिपार्टमेंट मैन्युअल वॉल्यूम- 1 रूल्स के अनुसार पी.डब्लू.डी., एवं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम की धारा 66(जे) के मुताबिक़ नगरपालिका, की यह जिम्मेदारी बनती है की शहर की सड़कों की नियमित मरम्मत एवं देख-रेख की जाये, परन्तु ऐसा ना होने की दशा में उक्त ज्ञापन दिया गया है, जिसके बाद भी अनुपालन ना होने पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दाखिल किया जावेगा|”*

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