शिवपुरी। एक दिव्यांग पति की पत्नी की दुर्घटना में मौत के मामले में क्षतिपूर्ति धनराशि का अवार्ड पारित हुआ है। एमएससीटी न्यायालय द्वारा 1500000 क्षतिपूर्ति धनराशि का अवार्ड पारित किया गया है। हर्बल गुर्जर जो जन्म से दिव्यांग है उसकी पत्नी श्रीमती मंजेश गुर्जर की दिनांक 02/07/2020 शाम करीबन 7 बजे थाना सुरवाया अंतर्गत भड़ाबावड़ी पांडे गैस गोदाम के पास टैंकर चालक प्रकाश जाटव ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर अपनी साइड से जा रहे मुनिराम गुर्जर की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे मोटरसाइकिल पर बैठी हर्बल गुर्जर की पत्नी मंजेश गुर्जर की चोटों के कारण घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। थाना सुरवाया द्वारा विवेचना उपरांत ड्राइवर प्रकाश जाटव के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। हर्बल गुर्जर ने अपने अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल सीनियर एडवोकेट के माध्यम से क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत कराई थी जिसमें आवेदक एवं बीमा कंपनी एवं ड्राइवर मालिक की साक्षय उपरांत माननीय एमएसीटी न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश श्री विनोदकुमार जी द्वारा समस्त साक्षी एवं तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए 1412456 रुपए की धनराशि का अवार्ड पारित किया, साथ ही बीमा कंपनी को यह भी निर्देश दिया की क्लेम याचिका प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक की अवार्ड राशि पर 6% ब्याज भी देना होगा। साथ ही समस्त दावा खर्चा भी बीमा कंपनी आवेदक को अदा करेगी। आवेदक की ओर से संपूर्ण प्रकरण में पैरवी मनीष कुमार मित्तल अधिवक्ता द्वारा की गई थी।

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