भोपाल। प्रदेश के कारखानों का अब मुख्यालय की बिना अनुमति के श्रम अधिकारी निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। निरीक्षण करने के पहले श्रम मुख्यालय को सूचना देनी होगी और यदि अनुमति मिलती है तो ही श्रम अधिकारी या श्रम निरीक्षक कारखानों का निरीक्षण कर सकेंगे। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में श्रम आयुक्त डा.वीरेंद्र सिंह रावत ने सभी श्रम अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
ये निकला हैं आदेश
श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश
518 न्यू मोती बंगला, एम. जी. रोड, इन्दौर-452007 Phone: 0731-2432822, Fax: 0731-2536600 Email: Icmpenf@mp.gov.in Website :http://labour.mp.gov.in
क्रमांक : 03/17/नवम/प्रवर्तन/ 2020 / 42055-107,
प्रति,
इन्दौर, दिनांक //-10-2022
(1) समस्त सहायक श्रमायुक्त, संभागीय श्रम कार्यालय (म.प्र.)
(2) समस्त श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी / श्रम निरीक्षक / कल्याण पर्यवेक्षक, जिला श्रम कार्यालय (म.प्र.)
विषय- CIS पोर्टल एवं शिकायतों के माध्यम से संस्थानों में किये गये निरीक्षण के संबंध में दिशा निर्देश।
संदर्भ कार्यालयीन परिपत्र क्र. 03/17/नवम/प्रवर्तन/ 2020/33844-913 दिनांक 11/09/2020, समसंख्यक परिपत्र क्र. 20478-530 दिनांक 16/07/2021 एवं परिपत्र क्र. 32991-33043 दिनांक 13/10/2021
विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्रों के संबंध में लेख है कि पूर्व में आपको उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्रवर्तन कार्य किये जाने बाबद दिशा-निर्देश जारी किये गये है। इसके उपरांत भी समक्ष में आ रहा है कि कतिपय कार्यालयों द्वारा दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः निम्नांकित निर्देश जारी किए जा रहे है।
(1) कुछ कार्यालयों द्वारा निरीक्षण CIS पोर्टल से जनरेट किए बिना एवं मुख्यालय की अनुमति के बिना संपादित किए जा रहे है। अत: CIS पोर्टल के माध्यम से ही निरीक्षण किये जावे।
(2) निरीक्षण उपरांत 48 घण्टे के भीतर समस्त निरीक्षण टीप पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना है, लेकिन निर्धारित समय में निरीक्षण टीप अपलोड नहीं करने के कारण निरीक्षण रद्द हो रहे है। अतः समय सीमा में निरीक्षण टीप अपलोड की जाना सुनिश्चित की जावे।
(3) निरीक्षण उपरांत नियोजक पक्ष के विरूद्ध जारी किये जाने वाले नोटिस / पत्र कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर के बिना जारी नहीं किये जा रहे है। यदि जिले का प्रभार किसी अन्य जिले के अधिकारी को प्राप्त है तो संबंधित प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर से ही "कारण बताओं सूचना पत्र" जारी किये जायेंगे।
-2 (4) विभिन्न चम अधिनियमों में दायर किये जाने वाले अभियोजन की स्वीकृति भी कारण बताओं सूचना " जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर से ही प्राप्त की जावेगी।
(5) यदि किसी निरीक्षण के पश्चात् कोई अनुवर्ती कार्यवाही की आवश्यकता नहीं हो तो उसे भी संबंधित निरीक्षक द्वारा अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत कर इस आशय की स्वीकृती प्राप्त की जावेगी।
(6) यद्यपि CIS पोर्टल पर नवीन संस्थान को जोड़ने की सुविधा जिला कार्यालयों को प्राप्त है तथापि यदि उन्हें किसी नवीन संस्थान को जोड़ना है तो वे केवल उन्हीं संस्थानों को CIS पोर्टल पर जोड़ सकते है, जिसमें कि किसी श्रम अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन / रजिस्ट्रेशन कराया जाना, उस संस्थान द्वारा आवश्यक था एवं उनके द्वारा नहीं कराया गया है। ऐसे संस्थानों को भी जोड़ने के पूर्व जिला कार्यालयों द्वारा मुख्यालय को उस संस्थान को जोडने हेतु कारण सहित प्रस्ताव बनाकर प्रेषित कर पूर्वनुमति प्राप्त की जावेगी बिना पूर्वानुमति के किसी भी जिला कार्यालय द्वारा संस्थानों को CIS पोर्टल पर जोड़ा नहीं जावेगा एवं न ही निरीक्षण किया जा सकेगा।
(7) यदि कोई संस्थान ऐसे हैं, जिनके लिए किसी श्रम अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन / लाइसेंस जारी नहीं होते है लेकिन प्रवर्तन कार्य की दृष्टि से उनमें निरीक्षण किए जाने आवश्यक है, तो बे केवल शिकायत आधारित ही होंगे एवं निरीक्षण हेतु कारण सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर मुख्यालय की अनुमति के उपरांत ही जिला कार्यालयों द्वारा निरीक्षण किए जायेंगे।
(B) यह तथ्य समक्ष में आया है कि जिस निरीक्षक को निरीक्षण हेतु संस्थान आवंटित होता है वह उस संस्थान में स्वयं के साथ अन्य निरीक्षकों को भी ले जाते है एवं निरीक्षण दीप भी अन्य निरीक्षकों से लिखवादी जाकर हस्ताक्षर केवल उस निरीक्षक के होते हैं जिसे संस्थान निरीक्षण हेतु आवंटित हुआ है, अर्थात निरीक्षण टीम को लिखने वाला निरीक्षक अलग एवं उस पर हस्ताक्षर करने वाला निरीक्षक अलग होता है यह एक गंभीर मामला है एवं घोर अनुशासनहीनता एवं मुख्यालय के आदेश/निर्देश की अवहेलना है।
अतः समस्त निरीक्षकगण ध्यान रखे कि उन्हें निरीक्षण हेतु संस्थान आवंटित होने पर ये स्वयं ही जाए एवं निरीक्षण टीप भी स्वयं लिखे एवं हस्ताक्षरित करे।
ध्यान रहे कि निरीक्षण कार्य संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ संपादित किए जाने एवं उपर्युक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। यदि इसके पालन में किसी अधिकारी/ निरीक्षक द्वारा लापरवाही की जाना समझ में जाता है तो गंभीर रूप से कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्रत्येक कार्यालय प्रमुख उनके अधीनस्थ समस्त निरीक्षकों को इस परिपत्र की प्रति देकर उसकी पावती मुख्यालय को 3 दिवस में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
श्रमायुक्त मध्यप्रदेश, इन्दौर
इन्दौर, दिनांक 11-10--2022
सूचनार्थ
क्रमांक : 03/17/ नवम / प्रवर्तन/ 2020/42108-9,
प्रतिलिपि -
(1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर
सम्प्रेषिता
(2) प्रभारी आईडी शाखा मुख्यालय, इन्दौर की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिता मध्यप्रदेश, इन्दौर

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