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धमाका सबसे पहले: जिले के हर एक स्कूल में एक शिक्षक ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने होगा नियुक्त, अपर कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

शुक्रवार, 20 जनवरी 2023

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। यातायात नियमों का ज्ञान यदि स्कूल से ही बच्चों को करवाया जाए तो शायद आए दिन सड़कों पर युद्ध के मैदान की तरह दोनों तरफ के वाहन आमने सामने खड़े नहीं दिखाई देंगे। उनको जानकारी दी जाएगी की आप अपने हाथ पर ही खड़े होते जाएं फिर चाहे कितनी भी लंबी लाइन क्यों न लगे लेकिन स्थिति क्लियर होते ही जाम तत्काल खुल जायेगा, न की आमने सामने युद्ध करने की मुद्रा में खड़े रहने से जाम घंटों नहीं खुलता। या किसी चौराहे पर लाल बत्ती को देखते हुए भी कोई नियम तोड़कर कोई वाहन नहीं चलाएगा। शायद इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए अब जिले के हर एक स्कूल में एक शिक्षक की नियुक्ति की जायेगी जो बच्चों को ट्रैफिक के नियमों से अवगत कराएगा। नियमित क्लास लगेंगी जिससे दुर्घटना, जाम जेसी स्थिति का सामना न करना पड़े। इस आशय के आदेश शुक्रवार को जिले के एडीएम विवेक रघुवंशी ने जिला शिक्षा अधिकारी को जारी कर दिए हैं। जिसमें लिखा हैं की 
कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.) क्रमांक/आरडीएम / 2023/440
शिवपुरी, दिनांक 20/01/2023
प्रति,
जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिवपुरी
यातायात जागरूकता व यातायत नियमों के प्रचार-प्रसार हेतु 01 शिक्षक को नोडल अधिकारी के रूप में पाबंद किये जाने के संबंध में।
अति. पुलिस महानिदेशक, पी.टी.आर.आई पु.मु. भोपाल के पत्र क्रमांक पुमु / अमन /
पीटीआरआई/सेल-2 (अभि.) /177/2023 दिनांक 20.01.2023
जिला सिक्षाधिकारी शिवपुरी
संदर्भ- उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में संस्थान से संबंधित 01 ऐसे शिक्षक का चयन किया जाये, जो उस संस्थान में आने वाले विद्यार्थियों को यातायात के नियमों के बारे में जागरुक कर, साथ ही यातायात नियमों की समझाईश दे सके तथा इस प्रकार इन शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को यातायात नियमों/ सड़क सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाकर इनके माध्यम से भी यातायात नियमों का पालन कराये जाने के निर्देश जारी किये गये है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
अतः आप पत्र में दिये गये निर्देशानुसार प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में संस्थान से संबंधित 01 शिक्षक का चयन कर सूची (संस्था का नाम व पता, शिक्षक का नाम व पता, मोबाईल नं.) एवं संस्था के विद्यार्थियों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूकता संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम की फोटो, वीडियों यातायात प्रभारी, जिला शिवपुरी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। संलग्न उपरोक्तानुसार । -
अपर कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)
-
पहले ऊपर से आया पत्र फिर जिला स्तर पर निर्देश जारी
पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल // दूरभाष क्र. 0755-2570543 फैक्स नं. 0755-2570543
taig_ptri@mppolice.gov.in
20-1-2-23 18/01/2023
पीटीआई जहांगीराबाद पापिन 482000 क्र०/ पुमु / अमनि / पीटीआरआई / सेल-2 (अभि.) //11/23 दि० प्रति,
उपायुक्त
भोपाल एवं इन्दौर
समस्त पुलिस अधीक्षक, म०प्र० विषय :- शिक्षण संस्थाओं में यातायात जागरूकता व यातायत के नियमों के प्रचार प्रसार
संदर्भ :- शिक्षक को नोडल अधिकारी के रूप में पाबंद करने के संबंध में।
माननीय उच्चन्यायालय जबलपुर में लंबित रिट पीटीशन 7436 / 2021 के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित रिट पीटीशन 7436/2021 के अंतर्गत सभी वाहन चालको को यातायात नियमों का शत प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।
शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय एंव गैर शासकीय शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को, यातायात नियमों की जानकारी एवं सडक सुरक्षा विषय पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे है। सडक सुरक्षा एवं जागरूकता के व्यापक प्रचार प्रसार के लिये समय समय पर स्थानीय पुलिस अधिकारी/कर्मचारियो के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में जाकर विभिन्न प्रतियोगिताओं / क्विज आदि का आयोजन कर यातायात नियमों की जानकारी दी जाती है, परन्तु कई बार कार्य की अधिकता या अन्य किसी कारण से बार बार व प्रत्येक शिक्षण संस्था में पुलिस अधिकारी / कर्मचारियो का जाना संभव नही हो पाता है।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि, जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से आदेश जारी कराया जाकर प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में संस्थान से संबंधित 01 ऐसे शिक्षक का चयन किया जाये जो उस संस्थान में आने वाले विद्यार्थियों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करने के साथ ही यातायात नियमों की समझाईश दे सके। इस प्रकार इन शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को यातायात नियमो / सडक सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाकर इनके माध्यम से भी यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जा सके।
(जी. जर्नादन)
अति० पुलिस महानिदेशक,
पी०टी० आर० आई०, प०मु भोपाल

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