पिछोर। हाल ही में पिछोर नवागंतुक अनुविभागीय दंडाधिकारी पिछोर अरविंद कुमार शाह ने एक आदेश जारी कर क्षेत्र में धारा 144 ज फौ लागू कर दी है वही पिछोर अनुभाग नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी शासकीय विद्यालयो, आंगनवाड़ीयो पंचायत भवनो मनोरंजन भवनो अस्पतालो आदि सभी तरह के शासकीय स्थानों व संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए जा रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने तथा उपयोग से रोकने के लिए राजस्व अमले को निर्देशित किया है तथा ऐसे व्यक्तियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है जानकारी के अनुसार विगत महीनों से पिछोर नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बिना अनुमति के ताबड़तोड़ महापुरुषों की प्रतिमाएं अवैध रूप से बिना अनुमति के रखी जा रही इसलिए जन सामान्य की बाधा एवं जोखिम को दृष्टिगत रखते हुए पिछोर अनुविभागीय दंडाधिकारी अरविंद कुमार शाह द्वारा आदेश जारी किया गया है कि धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर महापुरुषों की अमानत प्रतिमाएं बिना अनुमति के रखने एवं हटाने से रोकने पर प्रतिबंधित किया गया है इस संबंध में जानकारी देते हुए शाह ने बताया कि उक्त आदेश से सर्वसाधारण को संबोधित किया गया है वर्तमान परिस्थितियों में समय अभाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत आदेश की तामील कराना संभव नहीं है इसलिए सभी सूचना के साधनों के माध्यम से सभी को सूचित कर दिया गया है अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत 1 माह के कारावास तथा तथा 200 रू का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा इसी प्रकार किसी भी सार्वजनिक संस्था पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई अतिक्रमण किया जाता है तो उसके विरुद्ध भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी एसडीएम राजस्व समेत जिम्मेदारों को आगाह किया है कि यदि किसी भी तरह का कोई शासकीय संपत्ति पर किसी का कब्जा है तो तत्काल हटाया जाए।

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