शिवपुरी, 4 मई 2023। नाप-तौल (विधिक माप विज्ञान) विभाग शिवपुरी द्वारा नाप-तौल अधिनियम में अनियमितता पाये जाने के कारण व्यापारिक संस्थानों के विरुद्ध प्रकरण मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दायर किये गये थे जिनमें से एक प्रकरण में गत दिवस मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी शिवपुरी न्यायालय द्वारा अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्तों पर स्थानीय विक्रेता 5 हजार रूपए, स्थानीय वितरक 10 हजार रूपए एवं संस्था निर्माता 30 हजार रूपए कुल 45 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है।
ज्ञात हो 8 सितम्बर को नरवर में आयुष हार्डवेयर प्रो. बृजेश बंसल धुवाई दरवाजा के संस्थान पर बेल्डिंग रोड के पैकेट पर निर्माण का माह एवं वर्ष, कंज्यूमर केयर नम्बर एवं एमआरपी के साथ सभी करों सहित उल्लेखित नहीं होने के कारण विधिक मापविज्ञान अधिनियम (पैकेज में रखी वस्तुऐं) नियम 2011 के नियम 6 एवं सहपठित विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 18 (1)/36 (1) के उल्लंघन के कारण प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उक्त पैकेट नेशनल आयरन स्टोर प्रो. संजय कथुरिया लोहिया बाजार लश्कर के द्वारा संस्था को विक्रय किया गया था एवं निर्माता संस्था जैन बेल्डिंग इलैक्ट्रोड्स कोटा के डायरेक्टर सुरेश जैन, सौरभ जैन के द्वारा पैकेट का निर्माण किया गया था।
निरीक्षक आर.के.चतुर्वेदी ने सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे अपने संस्थानों में उपयोग में लाये जा रहे नाप-तौल उपकरणों का समय सीमा में सत्यापन करा लें एवं अपने संस्थान पर उन्हीं पैकेटों का विक्रय करें जिस पर कीमत, वजन, निर्माण का माह एवं वर्ष, निर्माता एवं पैकर का पूर्ण पता, कस्टमर केयर नम्बर अंकित हो जांच के दौरान अनियमितता पाये जाने पर संबंधित व्यापारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

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