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उपभोक्ता आयोग का महत्वपूर्ण फैसला उपभोक्ता को एक माह के अंदर भवन की रजिस्ट्री वापिसकरने का आदेश

शनिवार, 7 अक्टूबर 2023

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी के अध्यक्ष श्री राजेन्द्रप्रसाद शर्मा एवं सदस्यगण श्रीमति अंजु गुप्ता, राजीवकृष्ण शर्मा के समक्ष प्रकाशचन्द्र जैन के अधिवक्ता अजय कुमार जैन एडव्होकेट द्वारा भारत सेवक गृह निर्माण सहकारी संस्था शिवपुरी तथा म.प्र. राज्य सहकारी संघ भोपाल के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र को स्वीकार कर एक महत्त्वपूर्ण आदेश पारित किया है।
संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि उपभोक्ता प्रकाशचन्द जैन द्वारा अगस्त 1980 में संपूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत भारत सेवक गृह निर्माण सहकारी संस्था शिवपुरी से 30,000/- रूपये का ऋण प्राप्त किया गया था जिसकी गारंटी बतौर उपभोक्ता का भवन संस्था द्वारा बंधक रख लिया गया था, प्रकरण में आवेदक द्वारा ऋण की संपूर्ण राशि मय ब्याज के दिनांक 08.08.1994 तक पूर्ण रूप से जमा कर खाता बेवाक कर दिया गया था इस संबंध में दिनांक 12.08.1994 को भारत सेवक गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर निर्णय पारित किया गया था कि उपभोक्ता ने संपूर्ण भवन ऋण बेवाक कर दिया है इस कारण आवास संघ उक्त सदस्य की रजिस्ट्री एवं अंश राशि वापिस करे परन्तु भारत सेवक आवास संघ द्वारा उपभोक्ता को बंधक रखी मूल रजिस्ट्री व जमानत राशि वापिस नहीं की गई। इस संबंध में उपभोक्ता द्वारा कई पत्र भी प्रेषित कये गये लेकिन फिर भी उसकी शिकायत का निराकरण न किये जाने से उपभोक्ता द्वारा अपने अधिवक्ता अजय कुमार जैन एडव्होकेट के माध्यम से न्यायालय की शरण ली गई। माननीय न्यायालय ने म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या० भोपाल द्वारा अपना जबाव एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये तथा गलत आधारों पर संपूर्ण राशि जमा होने के उपरांत भी उपभोक्ता पर रिकवरी निकाली गई जिसमें म.प्र. राज्य सहकारी संघ भोपाल द्वारा यह भी लेख किया गया था कि वह उपभोक्ता के साथ साथ भारत सेवक गृह निर्माण सहकारी संस्था शिवपुरी से ऋण राशि प्राप्त करने की अधिकारी है। न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर आये दस्तावेजों एवं साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये तथा उपभोक्ता के अधिवक्ता अजय कुमार जैन के तर्कों से सहमत होकर आदेश पारित किया कि प्रकरण में अनावेदकगण भारत सेवक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या० शिवपुरी एवं म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या० भोपाल भवन की मूल रजिस्ट्री एवं जमा अंश पूंजी उपभोक्ता को वापिस करे तथा प्रकरण व्यय की राशि भी उपभोक्ता प्रकाशचन्द जैन को अदा करने संबंधी महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।













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