शिवपुरी, 16 नवम्बर 2023। विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत आज 17 नवम्बर को जिले में 1488 मतदान केंद्रों पर 12 लाख 87 हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। जिले में विधानसभा निर्वाचन की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।विधानसभा क्षेत्र करैरा में 310 मतदान केन्द्रों पर 1 लाख 40 हजार 580 पुरुष एवं 1 लाख 24 हजार 178 महिला एवं 4 अन्य, कुल 2 लाख 64 हजार 762 मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्र पोहरी में 299 मतदान केंद्रों पर 1 लाख 29 हजार 641 पुरुष एवं एक लाख 13 हजार 816 महिला,7अन्य कुल 2 लाख 43 हजार 464 मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी में 294 मतदान केन्द्रों पर 1 लाख 34 हजार 780 पुरुष, 1 लाख 23 हजार 242 महिला, 9 अन्य कुल 2 लाख 58 हजार 31 मतदाता है। विधानसभा क्षेत्र पिछोर में 297 मतदान केन्द्रों पर 1 लाख 40 हजार 788 पुरुष, 1 लाख 27 हजार 303 महिला, 2 अन्य कुल 2 लाख 68 हजार 93 मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्र कोलारस में 288 मतदान केन्द्रों पर 1 लाख 32 हजार 866 पुरुष, 1 लाख 19 हजार 791 महिला, 9 अन्य कुल 2 लाख 52 हजार 666 मतदाता हैं।
जिले में कुल 12 लाख 87 हजार 16 मतदाता है। इसमें 6 लाख 78 हजार 655 पुरुष एवं 6 लाख 8 हजार 330 महिला मतदाता एवं 31 अन्य (थर्ड जेंडर)मतदाता है। इनमें क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग एवं मतदान केन्द्र पर सीसीटीव्ही कैमरे और शेष पर माइक्रो आब्जर्वर के माध्यम से निगरानी की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी के मार्गदर्शन में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सुव्यवस्थित मतदान कराने हेतु लगभग 5 हजार से अधिक अधिकारी, कर्मचारी तैनात किये गये है। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सुव्यवस्थित मतदान कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मोबाईल, एवं सेक्टर मोबाइल द्वारा क्षेत्र का सतत भ्रमण किया जाएगा।
मतदान प्रक्रिया 17 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चलेगी
शिवपुरी जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतदान की प्रक्रिया 17 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चलेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान शुरू होने के डेढ़ घंटे पहले सुबह 5.30 बजे से मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह प्रक्रिया अभ्यर्थी या उसके अधिकृत एजेन्ट की उपस्थिति में होगी। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका एजेंट 5.30 बजे मतदान केन्द्र पर उपस्थित नहीं होता है, तो 15 मिनट तक उसका इंतजार किया जाएगा। इसके बाद मतदान दलों और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। न्यूनतम 50 वोट से मॉकपोल किये जाने का प्रावधान है, जिसमें नोटा भी शामिल होगा। मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व बैलेट यूनिट एवं वीवीपीएटी को वीवीपीएटी कम्पार्टमेंट में रखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी की टेबल या मतदान अधिकारी के टेबल पर रखना होगा।
लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान अवश्य करें, लोकतंत्र को समृद्ध बनायें
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने मतदाताओं से की अपील
भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाते हुए अपना मतदान करने का आह्वान किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि 17 नवम्बर को अपने मतदान केन्द्र पर पहुँचकर शत-प्रतिशत मतदान कर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभायें। उन्होंने कहा कि नागरिक समृद्ध लोकतांत्रिक परम्पराओं के संवाहक हैं। मतदाताओं के सक्रिय सहभागिता से ही लोकतंत्र परिष्कृत और समृद्ध बनता है। मतदान से लोकतांत्रिक परम्परा को और अधिक समृद्ध बनाने और संवैधानिक कर्त्तव्य निभाने का एक और अवसर मिला है।
श्री राजन ने कहा है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण सोपान है। निर्वाचन प्रक्रिया में राज्य के प्रत्येक मतदाता का मत महत्वपूर्ण है। विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिये 17 नवम्बर को मतदान है। उन्होंने राज्य के प्रत्येक मतदाता से स्वतंत्र और निर्भीक होकर अवश्य मतदान करने की अपील की है।
श्री राजन ने कहा है कि सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को सहज, सुगम और समावेशी बनाने के लिये प्रदेश में पहली बार मतदान में मुख्य रूप से दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं के लिये विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इन मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। सक्षम एप के माध्यम से कोई भी दिव्यांग मतदाता अपने लिये व्हीलचेयर या अन्य सहायक उपकरण के लिए अनुरोध कर सकते हैं। बुजुर्गों को कतार में न लगाना पड़े, इसके लिए उन्हे पहले मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर छाया, पीने के पानी एवं शौचालय की समुचित व्यवस्थायें की गई हैं।
मतदाता परिचय-पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान
निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर 17 नवम्बर को मतदान कर सकता है।
अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। फोटो ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।
उद्योग, कारखानों में मजदूरों का अवकाश, वेतन देना आवश्यक
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानानुसार समस्त विधानसभाओं के क्षेत्रों में आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह दैनिक मजदूर या आकस्मिक श्रमिक श्रेणी का ही हो, जो आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाना आवश्यक है।
कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्थापना में नियोजित है जो उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर है जहाँ आम निर्वाचन हो रहे हैं, उन्हें मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी। 17 नवम्बर,2023 को मतदान दिवस के दिन जिले के समस्त कारखानों के अधिभोगीगणों प्रबंधकों तथा दुकानों, व्यवसायियों, कारोबारियों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजक तथा प्रबंधकों को श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश प्रदाय करने के निर्देश दिए गये है।
17 नवम्बर को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन रहेगा
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए जारी कार्यक्रम के तहत 17 नवम्बर को मतदान किया जाएगा। मतदान दिवस पर अधिक से अधिक से अधिक मतदान और हर मतदाता मतदान करे इसके लिए 17 नवंबर शुक्रवार को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा।

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