शिवपुरी। श्री राम फाइनेंस कंपनी शिवपुरी के शाखा प्रवंधक विवेक खंडेलवाल द्वारा बताया गया कि सूरज सिंह धाकड़ पुत्र ज्ञासिराम धाकड़ निवासी ग्राम व पोस्ट जौराई एयरटेल टॉवर के पास तहसील- बैराड़ जिला शिवपुरी ने कंपनी से वाहन क्रमांक MP07 GA 3304 पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी लिमिटेड से फायनेंस के रूप में लिए गए ऋण अदा ना करने के मामले में आरोपी सूरज सिंह धाकड़ पुत्र ज्ञासिराम धाकड़ को माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्री अमित प्रताप सिंह शिवपुरी के द्वारा आरोपी को 3 माह का कारावास एवं 6,62,500/- रूपये का प्रतिकर लगाया है साथ ही प्रतिकर अदा ना करने पर 15 दिवस साधारण कारावास पृथक से भुगतान किए जाने का निर्णय पारित किया। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता दीवान सिंह रावत के द्वारा पैरवी की गई। इस प्रकरण को कंपनी के बिजनेस हैड हरिओम शर्मा के आदेश पर रीजनल लीगल हेड पवन कुमार शर्मा एवं एडवोकेट अंकुर शर्मा द्वारा प्रस्तुत कराया गया था।

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