शिवपुरी। नगरपालिका शिवपुरी ने इंडस्ट्रीयल एरीया गुना नाका के उद्योगपतियो को सम्पत्तिकर वसूली के नोटिस देकर उनकी नींद उड़ा दी हैं जिसके चलते आज सभी व्यापारी एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी पीढ़ा बयान करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जो ज्ञापन कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी को दिया उसमें लिखा कि नगरपालिका शिवपुरी द्वारा इंडस्ट्रीयल एरीया गुना नाका के उद्योगपतिओं को सम्पत्तिकर वसूली के सूचना पत्र दिये गए, जबकि उद्योग विभाग संवर्धन शुल्क वसूल करता है।
1. शिवपुरी इंडस्ट्रीयल एरीया, उद्योग व व्यापार विभाग शिवपुरी की भूमि पर संचालित होता है, जबकि लीज डीड के अनुसार 30 वर्ष कुछ फैक्ट्रीयां 99 वर्ष के अनुबंध पर संचालित हो रही है, यह औद्योगिक क्षेत्र लगभग 1965 से शुरू हुआ है।
2. नगर पालिका C.M.O. द्वारा विधि विधान के विरूद्ध सूचना पत्र दिया गया है, जिस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाये जाना आवश्यक है।
3. यह कि उद्योगपति मात्र लीजीयाना किरायेदार हैं, सम्पत्ति का मालिकाना हक तो जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र शिवपुरी का है, किरायेदार से सम्पत्तीकर लेना कानून के विरूद्ध है, या तो उद्योगपतिओं को मालिकाना हक दिया जावे तब सम्पत्तिकर वसूला जावे तो न्याय हित में होता है। मात्र किरायेदार से सम्पत्तिकर वसूलना न्याय विरुद्ध है।
4. सूचना पत्र में कही आवक जावक नही है दिनांक तक नही डाली गई है, मनमाने ढंग से कर निरूपित कर कार्यवाही की जा रही है, आपकी जानकारी के लिये नोटिस की छायाप्रति संलग्न है।
5. नगरपालिका द्वारा कोई भी सुविधा नल, पानी, बाउंड्रीवाल, सड़क आदि की नहीं दी गई है।
6. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को स्ट्रीट लाईट व सफाई के लिये पत्र लिखते हैं तो नगरपालिका को प्रेषित कर कार्य की इति श्री हो जाती है। 1918 की छायाप्रति संलग्न है।
अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भ में अग्रिम कार्यवाही कर आदेश देने की कृपा करें। सभी उद्योगपति गुना नाका शिवपुरी (म.प्र.)।

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें