Responsive Ad Slot

Latest

latest

#धमाका_न्यूज: पल्स की जमीन पर रिसीवर नियुक्ति कर विक्रय की जावे

बुधवार, 28 अगस्त 2024

/ by Vipin Shukla Mama
पल्स इन्डिया लि.के ख़िलाफ़ बड्स एक्ट के तहत कार्यवाही की मांग
शिवपुरी। पीड़ित निवेशक मुकेश धाकड़ ने पी ए सी एल इन्डिया लिमिटेड के विरुद्ध भारत सरकार का कानून अविनियामित निच्छेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019(BUDS ACT 2019) व अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर उसकी जमा राशि 54,000/- रुपए  व्याज सहित दिलाए जाने की मांग करी है।
जमाकर्ता मुकेश धाकड़ के अनुसार उसने पी ए सी एल इन्डिया लिमिटेड की झांसी तिराहा स्थित शिवपुरी ब्रांच पर साढ़े पांच साल के लिए पोलसी ली थी। जिसका सीरियल नंबर 8880116 है/जिसमें 66 माह तक कुल 1,98,000/- रूपए जमा करने थे / जिसके बाद रुपए  2,72,800/- मिलना थे /दि.25/3/13 से दि.21/8/14 तक (18 माह तक) प्रतिमाह रूपए 3000/- जमा किए गए थे, जिसके बाद शिवपुरी स्थित ब्रांच के बन्द हो जाने के कारण आगे राशि जमा नही की जा सकीकेउसने केवल 54,000/- रूपए ही जमा किए थे। जिसका भुगतान आज तक नहीं मिला है।
 निवेशकों की जमा राशि से कंपनी व उसके कर्मचारीयों के नाम से शिवपुरी में कृषि भूमि क्रय की गई थी। उसके विक्रय पर सेबी ने रोक लगा रखी है। उस कृषि भूमि पर खेती हो रही है, कोन खेती कर रहा है, पता ही नहीं है, उक्त कृषि भूमि पर रिसीवर की नियुक्ति करने और उसे विक्रय करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाना उचित व आवश्यक है।
 कंपनी ने शिवपुरी में अपनी ब्रांच (ऑफ़िस) को बन्द कर दिया है। उसे प्रयासों के बाद भी जमा राशि का व्याज सहित भुगतान नहीं कर बचन भंग किया है।
 मुकेश धाकड़ ने कलेक्टर व एस पी शिवपुरी को आवेदन देकर मांग की है कि, भारत सरकार का कानून अविं. नि. स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 (BUDS ACT 2019) एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर उसको अपनी जमा राशि 54,000/- रूपए का व्याज सहित भुगतान कराया जावे।











कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129