बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जारी आदेश में एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। इसके आधार पर बीएड योग्यता धारी उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। बीएड योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट जबलपुर ने ऐसे ही मामलों में दायर याचिका में 3 मई 2024 को जारी आदेश में कहा है कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यता धारक उम्मीदवार को ही मान्य किया जाएगा। इसके बाद 11 अगस्त 2023 या उसके बाद नियुक्त बीएड योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति मान्य नहीं की जाएगी।
25 जिलों के शिक्षा अधिकारियों को दिए गए निर्देश
जिन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक पद से बर्खास्त करने के लिए कहा है उनमें आगर मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडौरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, शामिल हैं।
इसके अलावा नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारियों को भी उनके जिलों में बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वालों की नियुक्त निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।
लोक शिक्षण आयुक्त बोलीं- SC के फैसले के आधार पर कार्रवाई
इस संबंध में जब लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता से 341 शिक्षकों की लिस्ट को लेकर बात की गई तो उन्होंने लिस्ट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर जिलों को कार्रवाई के लिए लिखा है। जब जिलों से रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई के आधार पर सूची मिलेगी। वहीं, लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय में पदस्थ संचालक केके द्विवेदी ने कहा कि सूची उपलब्ध है, लेकिन कमिश्नर के बगैर नहीं दे सकते हैं।

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