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#धमाका बड़ी खबर : नाप-तौल विभाग की बड़ी कार्रवाई, ग्राहक सोनू धाकड़ को तिरपाल कम नापने वाले श्रीजी ट्रेडर्स पर न्यायालय ने ठोका 7500 जुर्माना, शहर की ख्यात फर्म मट्टूलाल कालूराम किराना कोर्ट रोड सहित करैरा के अनाज विक्रेता प्रदीप साहु पर केस दर्ज कर किया कोर्ट में पेश

मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। जिले में नाप-तौल विभाग की लगातार कार्रवाई से ह्ड़कंप मचा हुआ है. कलेक्टर रवीन्द्र कुमार के निर्देश पर कार्यालय नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) शिवपुरी के नाप-तौल निरीक्षक आर.के. चतुर्वेदी ने बड़ी कार्रवाइयाँ अंजाम दी हैं। इसी क्रम में शिवपुरी शहर की ख्यात फर्म मट्टूलाल कालूराम किराना कोर्ट रोड पर पैक किये गये पैकेटों पर नियमानुसार घोषणाएँ नहीं पाये जाने के कारण एवं प्रदीप पुत्र हरीराम साहू अनाज विक्रेता झांसी रोड करैरा के विरूद्ध नाप-तौल उपकरण सत्यापित नहीं पाये जाने के कारण विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण माननीय न्यायालय में दायर किये गये हैं। तो वहीं एक ग्राहक सोनू धाकड़ को तिरपाल कम नापने वाले श्रीजी ट्रेडर्स पर न्यायालय ने 7500 जुर्माना ठोक डाला है.
"तिरपाल कम नापकर देने पर संस्था पर माननीय न्यायालय द्वारा 7500/- रूपये का जुर्माना लगाया " 
नाप-तौल निरीक्षक चतुर्वेदी ने बताया कि नाप-तौल विभाग में उपभोक्ता सोनू धाकड निवासी शिवपुरी द्वारा सी. एम. हेल्पलाईन पोर्टल में गांधी चौक शिवपुरी स्थित श्रीजी ट्रेडर्स की दुकान से कम तिरपाल नापकर दिये जाने की शिकायत की गई थी जिसकी जांच नाप-तौल निरीक्षक आर. के. चतुर्वेदी द्वारा की गई। जांच में उनके द्वारा पाया गया कि संस्था श्रीजी ट्रेडर्स के संचालक तरूण गर्ग द्वारा शिकायतकर्ता को 25 मीटर के स्थान पर 22.5 मीटर ही तिरपाल नापकर दिया गया अर्थात् 2.5 मीटर तिरपाल का कम नापकर दिया जाना पाया गया, साथ ही संस्था द्वारा उपयोग में लाये जा रहे मीटर टेप का भी सत्यापन विभाग द्वारा होना नहीं पाया गया जिस पर संस्था के विरूद्ध नाप-तौल विभाग द्वारा कम तिरपाल नापकर देने एवं असत्यापित नाप-तौल उपकरण का उपयोग किये जाने के कारण विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 11/29, 12/30 एवं 24/33 के तहत कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया इसके पश्चात् दिनांक 14/10/2024 को प्रकरण को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय में दायर किया गया। माननीय न्यायालय में अभियुक्त द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपनी गलती स्वीकार की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अपना फैसला सुनाते हुये दोषी अभियुक्त पर 7500/-(सात हजार पांच सौ रूपये) का जुर्माना लगाया गया जिसे अभियुक्त द्वारा मौके पर ही चालान द्वारा जमा किया गया। 
इन संस्थान पर इसलिए हुई कार्रवाई 
इसके अतिरिक्त निर्माता, पैकर संस्था करिश्मा रिसर्च एण्ड हाईब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, मट्टूलाल कालूराम किराना दुकान कोर्ट रोड शिवपुरी द्वारा वितरित, पैक किये गये पैकेटों पर नियमानुसार घोषणाएँ नहीं पाये जाने के कारण एवं प्रदीप पुत्र हरीराम साहू अनाज विक्रेता झांसी रोड करैरा के विरूद्ध नाप-तौल उपकरण सत्यापित नहीं पाये जाने के कारण विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण माननीय न्यायालय में दायर किये गये।











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