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#धमाका न्यूज़ : कैलाश कुशवाह के पुत्र हनुमन का शस्त्र लाइसेंस निरस्त, जिला कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने एसपी अमन सिंह की अनुशंसा पर किया निलंबित

सोमवार, 28 अक्टूबर 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। जिला कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने एसपी अमन सिंह की अनुशंसा पर बदरवास के ग्राम तिलातिली निवासी कैलाश कुशवाह के पुत्र हनुमन का शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया है। उक्त सम्बन्ध में न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी की तरफ से जारी आदेश में लिखा है की शिवपुरी द्वारा पत्र क्रमांक/पुअ/शिव/ओएम/आर्म्स निरस्ती/DM-2315/ 2024 दिनांक 14.10.2024 से अवगत कराया गया है कि, अनावेदक हनुमन पुत्र कैलाश कुशवाह, निवासी जिस पर एक 315 बोर रायफल दर्ज है। वर्तमान में ग्राम श्रीपुरचक्क टपरियन पर अनावेदक के परिजन व ग्राम एनवारा के लक्ष्मण सोलंकी, परमाल सोलंकी, संजीव यादव आदि में झगड़ा होने पर दोनों पक्षों में क्रॉस अपराध क्रमांक 202/2024 धारा 323,294,506,34 भादवि एवं अपराध क्रमांक 203/2024 थारा 323, 294,506,34,324 भादवि इजाफा धारा 326 भादवि के पंजीबद्ध हुये, जो विचाराधीन है। उक्त घटना के बाद से ग्राम में रंजिश बनी हुई है एवं दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति निर्मित है। ऐसी स्थिति में अनावेदक द्वारा लायसेंसी रायफल से कोई घटना घटित करने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में थाना प्रभारी बदरवास के प्रतिवेदन के आधार पर आर्म्स शस्त्र लायसेंसी अनावेदक हनुमन पुत्र कैलाश कुशवाह, निवासी ग्राम तिलातिली, थाना बदरवास के नाम से स्वीकृत शस्त्र लायसेंस क्रमांक-303/2023/III/DM/SPI का शस्त्र लायसेंस निरस्ती प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
प्रकरण में पुलिस अधीक्षक शिवपुरी की ओर से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भविष्य में शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक-303/2023/III/DM/ SPI पर दर्ज शस्त्र का दुरूपयोग किया जा सकता है।
अतः पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा की गई अनुशंसा एवं लोकशांति की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी हनुमन पुत्र कैलाश कुशवाह, निवासी ग्राम तिलातिली, थाना बदरवास के नाम से स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक-303/2023/III/DM/SPI को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) बी के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।













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