प्रकरण में पुलिस अधीक्षक शिवपुरी की ओर से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भविष्य में शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक-303/2023/III/DM/ SPI पर दर्ज शस्त्र का दुरूपयोग किया जा सकता है।
अतः पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा की गई अनुशंसा एवं लोकशांति की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी हनुमन पुत्र कैलाश कुशवाह, निवासी ग्राम तिलातिली, थाना बदरवास के नाम से स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक-303/2023/III/DM/SPI को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) बी के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें