मिठाई को डिब्बे सहित बजन नहीं कराने की मांग की थी एडवोकेट श्री मिश्रा ने, कलेक्टर शिवपुरी को पत्र लिखा था
* उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए दिये निर्देश
दशहरा एवं दिवाली पर्व पर उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मिठाई को डिब्बे सहित बजन करने हेतु एडवोकेट श्री रमेश मिश्रा ने कलेक्टर शिवपुरी को गत 3 अक्टुबर को आवेदन देकर मांग की थी कि शिवपुरी जिले में मिठाई विक्रेताओं द्वारा मिठाई को डिब्बे सहित तोलकर विक्रय किया जा रहा है, जो नियमों के विपरीत है। इसलिए उनको निर्देशित
किया जाना उचित होगा कि वह मिठाई विक्रय करते समय डिब्बे का बजन अलग कर मिठाई विक्रय करे एवं डिब्बे का मूल्य मिठाई की दर में सम्मिलित कर मूल्य निर्धारण करे। अलग से डिब्बे का चार्ज नहीं लिया जा सकता है। मिठाई विक्रेता अपनी दुकान के सूचना पटल पर यह निर्देशित करें कि यहां मिठाई के तोल में डिब्बे का बजन शामिल नही है, मिठाई विक्रय करते समय कोई सर्विस चार्ज व पैकिंग चार्ज नहीं लिया जाता है , मिठाई की शुद्धता,तोल, एवं क्वालिटी के विषय में आश्वस्त होने पर मिठाई की कीमत अदा करें।
उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही कर दण्डित किया जावे।
एडवोकेट श्री मिश्रा के आवेदन पर निरीझक नापतोल को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर कार्यवाही करते हुए निरिझक नापतोल ( विधिक माप विज्ञान) ने 8/10/24 को जिले के सभी मिठाई विक्रेताओं को उक्त निर्देश जारी कर चेतावनी दी है कि, निरीझन के दौरान निर्देशो का पालन नहीं किए जाने पर मिठाई विक्रेता के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी, इसलिए मिठाई विक्रेता उक्त नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे जांच के दौरान होने वाली असुविधा से बचा जा सके।
उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि है। उपभोक्ताओं को सही कीमत और सही वजन की सामग्री मिलनी चाहिये। मिठाई विक्रेता द्वारा मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तौलना नियम विरुद्ध है। जॉच में अनियमितता करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध विधिक माप अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किये जायेंगे।

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