शिवपुरी। आपने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत तो सुनी होगी। कुछ ऐसा ही हाल हुआ है नगर के व्यवसाई और एडवोकेट विष्णु गोयल 72 वर्ष पुत्र श्री मदनलाल गोयल निवासी धर्मशाला रोड शिवपुरी के साथ। उन्होंने अपने साथ पेश आए एक घटनाक्रम को लेकर गुरुवार को पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी अमन सिंह को एक आवेदन सौंपा है। जिसमें लिखा है कि उनके विरुद्ध गलत प्रकार से पंजीबद्ध अपराध की निष्पक्ष जांच कराई जाए फिर उनके विरूद्ध असत्य आधार पर पंजीबद्ध अपराध की कायमी निरस्त कराई जाए। सड़क दुर्घटना के इस मामले में कोतवाली पुलिस ने एडवोकेट गोयल के विरुद्ध ये कहते हुए केस दर्ज कर लिया है कि गलती हमेशा बड़े वाहन स्वामी की ही होती है जबकि दुर्घटना के समय उनका वाहन आगे था और पीछे से टक्कर मारी गई जिसकी पड़ताल सीसीटीवी कैमरे में की गई तो एडवोकेट गोयल की कोई गलती भी नजर नहीं आई। अब वे इसी आधार पर केस खत्म करने की गुहार लगाकर आए हैं। उनकी भूल सिर्फ इतनी है कि वे मौके से भागे नहीं बल्कि जिसकी बाइक टकराई उसकी खैरियत लेने रुके, लेकिन मुंहवाद की नौबत ही नहीं आई बल्कि उनके घर तक गाली गलौज और धमकी दी गई।
एडवोकेट विष्णु गोयल के अनुसार दिनांक 18.10.2024 की बात है जब वे इन्डस्ट्रीयल ऐरिया गुना नाका से उत्तर दिशा में अपने घर धर्मशाला रोड शिवपुरी जा रहे थे। जैसे ही फतेहपुर रोड से गुजरे तब प्रार्थी की कार के पिछले हिस्से में फतेहपुर रोड से मोटरसाइकल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर एक युवक व उसके पीछे बाइक पर एक महिला बैठी थी, गलत प्रकार से कार से टकरा गए। उसके बाद संभावनावश प्रार्थी ने उसे संभाला, खैरियत पूछी तो उल्टा वह व्यक्ति प्रार्थी को गाली देने लगा जबकि प्रार्थी की कोई गलती नही थी। उक्त व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के घर असामाजिक तत्वों को भेजकर गालीगलौच कराई गई और फिर असत्य आधारों पर पुलिस के साथ मिलकर झूठा अपराध भी दर्ज करा दिया। जबकि पूरे घटना क्रम के दौरान प्रार्थी की कोई गलती नही थी और पुलिस ने सी.सी.टी.व्ही. फुटेज चैक करके देखा तो पाया कि प्रार्थी की कोई गलती नही है। पुलिस कोतवाली शिवपुरी द्वारा केवल यह कहकर कि गलती हमेशा बडी गाडी की होती है मुझ 72 वर्षीय प्रार्थी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। जिससे प्रार्थी को मानसिक आघात पहुंचा है। उन्होंने आज इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर एसपी को ज्ञापन देकर निवेदन किया है कि सी.सी.टी.व्ही. फुटेज का अवलोकन कर युक्तियुक्त प्रकार से उच्च स्तरीय जांच कराकर प्रार्थी के विरूद्ध असत्य आधार पर पंजीबद्ध अपराध की कायमी निरस्त कराये जाने की कृपा करें। साथ ही सी.सी.टी.व्ही. फुटेज प्राप्त करने के लिये आवेदन भी दिया है जो कि एक माह के लिये सुरक्षित रहती है। अतः अनुरोध है घटना दिनांक 18.10.2024 के घटना स्थल की सी.सी.टी.व्ही. फुटेज सुरक्षित कराकर दिलायी जावे।

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