
#धमाका न्यूज: न्यायालय ने चैक के प्रकरण में आरोपी को 6 माह के सश्रम कारावास और 2,78,800 रुपए के प्रतिकर से किया दंडित
शिवपुरी। न्यायालय ने एक चैक के प्रकरण में आरोपी को 6 माह के सश्रम कारावास और 278800 रुपए के प्रतिकर से दंडित किया है। उक्त मामले में परिवादी सुरेश कुमार रजक पुत्र श्री लक्ष्मण लाल रजक द्वारा शासकीय सेवा में पदस्थ आरोपी अमित चिड़ार पुत्र श्री पदम द्वारा परिवादी सुरेश रजक से अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अन्य कार्य हेतु अगस्त 2019 में 205000 नगद उधार लिए थे फिर 9 महीने बाद आरोपी ने ली गई धनराशि की अदायगी बाबत एक चेक भारतीय स्टेट बैंक शाखा माधव चौक शिवपुरी का 205000 की धनराशि का परिवादी को दिया था परिवादी ने उक्त चेक को अपने खाता जो की ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा शिवपुरी में स्थित है जमा किया लेकिन उक्त चेक पर्याप्त निधि ना होने की वजह से डिशऑनर हो गया फिर आरोपी द्वारा अपने अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा आरोपी को विधिवत मांग सूचना पत्र भिजवाया गया, इसके बावजूद भी आरोपी ने नियत समय में चेक में वर्णित धनराशि परिवादी को अदा नहीं मजबूरन परवादी ने ने न्यायालय में अपनी अभिभाषक के माध्यम से परिवाद पत्र प्रस्तुत करना पड़ा जिसमें समस्त साक्षी के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस श्रवण की गई और माननीय न्यायालय ने आरोपी को 6 माह के सश्रम कारावास तथा 278800 रुपए के प्रतिकर से दंडित किया तथा समस्त प्रकरण खर्चा भी न्यायालय द्वारा परिवादी सुरेश रजक को दिलाया गया है परिवादी की ओर से संपूर्ण प्रकरण मैं पैरवी सीनियर अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा की गई थी !

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