शिवपुरी। कोलारस थाना क्षेत्र अंतर्गत 23 जुलाई 2023 को पिपरौदा गांव में कीटनाशक डालने से जली किसानों की फसल के मामले में न्यायालय ने 3 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। इस मामले में कंपनी की और से पैरवी अधिवक्ता दीवान सिंह रावत ने की।
अधिवक्ता के अनुसार बीते 23 जुलाई 2023 को पिपरौदा गांव के ग्रामीणों ने कृषि विभाग में शिकायत करते बताया कि उन्होंने कोलारस में डीके ब्रदर्स से बोनसाई कीटनाशक दवाई खरीदी थी। जब यह दवाई खेत में डाली तो पूरा सोयाबीन जल गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी दुकानदार राकेश गर्ग, कंपनी कर्मचारी अनिल कुमार चौधरी एमपी प्रभारी, प्रमोद कुमार शर्मा जिला प्रभारी, विवेक सिंह चौहान क्वालिटी ऐनालिसिस को धारा420, 120बी आई पी सी और कीटनासक् अधिनियम की धारा 29 मे आरोपी बनाया था।
इस मामले में पुलिस ने जब डीके ब्रदर्स कोलारस के इस दवाई सहित एक अन्य दवाई का सैंपल लेकर इसे टेस्ट के लिए फरीदाबाद भेजा। जहां रिपोर्ट में यह नमूना पूरी तरह से प्रमाणित पाया गया।
यह मामला उनके अधिवक्ता दीवान सिंह रावत ने माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक शर्मा जी के समक्ष निरानी कीऔर इस धारा 420 आईपीसी, 120 बी, धारा 29 कीट नाशक अधिनियम की एफआईआर पर आपत्ति करते हुए आरोपों को खारिज करने की मांग करते हुए इस मामले को खत्म करने की गुहार लगाई, इस मामले में शासन की ओर से भी कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जिसके चलते माननीय न्यायालय ने इस मामले में कंपनी कर्मचारी अनिल कुमार चौधरी एमपी प्रभारी, प्रमोद कुमार शर्मा जिला प्रभारी, विवेक सिंह चौहान लैब क्वालिटी एनालिसिस पर लगे सभी आरोपो से मुक्त कर दिया।

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें