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#धमाका बड़ी खबर: नगर के सभी विवाह घरों के बाहर सड़क पर पार्किंग पर रोक लगाई गई, विवाह घरों के भीतर ही पार्किंग करना अनिवार्य : एसडीएम कौरव

गुरुवार, 12 दिसंबर 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। नगर के सभी विवाह घरों के बाहर सड़क पर पार्किंग पर रोक लगा दी गई है। विवाह घरों के भीतर ही पार्किंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये आदेश बीते माह की दिनांक 22.11.2024 को पारस रेसीडेन्सी के सामने वाहन आम रोड पर खडे मिले वाहन और जिसके कारण काफी समय तक जाम की स्थिति निर्मित होने से आम नागरिकों को हुई परेशानी के चलते एसडीएम ने जारी किया है। उन्होंने पाया कि लगभग सभी विवाह घरों में यही स्थिति है इसलिए सड़क की पार्किंग पर रोक लगा दी है।
शिवपुरी एसडीएम उमेश कौरव ने तत्काल प्रभाव से आदेश लागू करते हुए निर्देशित किया है कि जिस विवाह घर के बाहर सड़क पर वाहन पार्क मिलेंगे उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। 
एसडीएम ने ये जारी किया आदेश
कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग व जिला शिवपुरी (म.प्र.)
क्रमांक एस.डी.एम./विविध/2024/3971
//आदेश//
शिवपुरी, दिनांक। 2/12/2024
(अंतर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)
थाना प्रभारी थाना यातायात शिवपुरी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/थाना/याता./870/2024 शिवपुरी दिनांक 12/2024 से उल्लेखित करते हुये अवगत कराया है कि यातायात पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में दिनांक 09.11.2024 को शहर में संचालित सभी मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक धाना यातायात पर ली गई थी जिसमें शहर के सभी मैरिज गार्डन संचालकों को निर्देशित किया गया था कि सभी मैरिज गार्डनों में उचित पार्किंग व्यवस्था करें। शादी समारोह के दौरान मैरिज गार्डन के सामने आम रोड पर वाहनों की पार्किंग नहीं कराये। दिनांक 22.11.2024 को पारस रेसीडेन्सी के सामने वाहन आम रोड पर खडे पाये गये जिसके कारण काफी समय तक जाम की स्थिति निर्मित होती रही जिससे आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पडा। उक्त पत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि अन्य मैरिज गार्डन/वाटिका/होटल में भी शादी समारोह के दौरान ऐसी स्थिती उत्पन्न होती है।
उपरोक्त प्रतिवेदन से मुझे यह समाधान हो गया है कि अनुभाग शिवपुरी अंतर्गत समस्त संचालित मैरिज गार्डन/वाटिका/होटल संचालक शादी समारोह के दौरान मैरिज गार्डन/वाटिका होटल के सामने आम रोड पर वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं उमेश चन्द्र कौरव, अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग व जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश" भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों को प्रयोग में करते हुए सम्पूर्ण अनुभाग शिवपुरी सीमाक्षेत्र अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाये रखने, जनसामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूं:-
1. अनुभाग शिवपुरी क्षेत्रांतर्गत समस्त संचालित मैरिज गार्डन/वाटिका/होटल के सामने आम रोड पर वाहनों की पार्किंग किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। वह केवल मैरिज गार्डन/वाटिका/होटल के अंदर ही निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खडा करेंगे।
चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता को संबोधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना संभव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत एकपक्षीय पारित किया जाता है।
यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है। वर्तमान परिस्थितियों में समयाभाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः इस आदेश की तामीली कराया जाना संभव नहीं है। अतः सोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, समाचार-पत्रों आदि के माध्यम से इस आदेश के संबंध में सूचित किया जा रहा है।
यदि कोई मैरिज गार्डन/वाटिका/होटल का संचालक इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
















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