शिवपुरी। बिजली कंपनी द्वारा बनाए गए बिजली चोरी के प्रकरण से कोर्ट ने अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया। मामले में एडवोकेट आदित्य पाठक द्वारा पैरवी की गई।
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनयम) श्री अमित कुमार गुप्ता जी के न्यायालय में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी मध्य क्षेत्र द्वारा मामले में अभियुक्त दुर्गाराम धाकड़ के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 ' विद्युत चोरी' के अंतर्गत परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें अभियुक्त द्वारा दिनांक 04/12/2019 को दिन के समय में ग्राम मुबारकपुर थाना पोहरी जिला शिवपुरी में अवैध रूप से 100kva ट्रांसफार्मर से तार डालकर विद्युत मोटर का अवैध उपयोग/उपभोग कर विद्युत चोरी का कार्य करना एवं अंतरिम निर्धारण राशि कुल 71362 रुपए परिवाद पत्र में बताया गया था ।
मामले में विचारणीय न्यायालय द्वारा परिवाद पत्र में सलंग्न साक्ष्य एवं साक्षियों द्वारा दिए गए कथनों पर मामला युक्तियुक्त संदेह से परे ना माना गया बल्कि आरोपी के अधिवक्ता आदित्य पाठक द्वारा दिए गए तर्कों को श्रवण कर उनपर सहमत होकर अभियुक्त को विद्युत अधिनियम की धारा 135 के मामले से एवं अंतरिम निर्धारण राशि कुल 71362 रुपए से दोषमुक्त किया गया। मामले में अभियुक्त की तरफ से पैरवी अधिवक्ता आदित्य पाठक, अधिवक्ता वरुण पाठक एवं अधिवक्ता अनिल वर्मा द्वारा की गई ।

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