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#धमाका_न्यूज: न्यायालय ने सुनाया फैसला, किया दोषमुक्त

रविवार, 18 मई 2025

/ by Vipin Shukla Mama
*पुलिस थाना सिरसौद द्वारा अवैध शराब पीने के लिए रूपये मांगने पर बनाया गया आरोपी को अपर सत्र न्यायालय ने किया अपील में दोष मुक्त
शिवपुरी। बीते लगभग 4 वर्ष पूर्व घर के सामने विवाद करते हुए फरियादी की शिकायत पर पुलिस थाना सिरसौद के द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 327, 323, 294, 506बी भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध किया और अभियुक्त पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहां विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी के न्यायालय से आरोपी को धारा 327 में 6 माह का सश्रम कारावास और 1 हजार रूपये अर्थदण्ड की राशि तथा अर्थदण्ड जमा ना करने पर एक माह का सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया था। लेकिन अपील सत्र न्यायालय से अंतरित होकर पंचम अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हेतु पहुंची, जहां दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले में अभियुक्तों की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि जुलाई 2021 को फरियादी ने अपने लड़के के साथ थाना सिरसौद पहुंचकर इस आशय की रिपोर्ट की कि दिनांक 09.07.2021 को सायं 7:30 बजे वह अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था तभी ग्राम सिंहनिवास का जगवीर ने आकर विवाद किया और अवैध रूप से शराब पीने के लिए पैसे मांगे जब पैसे नहीं दिए तो फरियादी में चांटे मारे, जिससे फरियादी के दोनों गालों में मूंदी चोटें आई और जाते-जाते आरोपी जगवीर बोल गया कि आगे से शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए तो जान से खत्म कर दिया जाएगा, इसके बाद फरियादी की शिकायत पर पुलिस थाना सिरसौद ने आरोपी जगवीर के विरूद्ध धारा 327, 323, 294, 506बी भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध किया और अभियुक्त पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी के न्यायालय से आरोपी जगवीर को धारा 327 में 6 माह का सश्रम कारावास और 1 हजार रूपये अर्थदण्ड की राशि से तथा अर्थदण्ड जमा ना करने पर एक माह का सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध आरोपी जगवीर ने अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, यह अपील सत्र न्यायालय से अंतरित होकर पंचम अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हेतु पहुंची, जहां दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय शाक्य द्वारा अभियुक्तों की ओर से की गई।








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