शिवपुरी। न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी, सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश द्वारा दुकान निष्कासन प्रकरण में शिवपुरी होटल के नीचे स्थित उप-डाकघर को खाली किये जाने का आदेश पारित किया है। डाक विभाग का उप-डाकघर शिवपुरी सिटी, शिवपुरी होटल ए.बी. रोड शिवपुरी में पिछले 25 वर्ष से अधिक समय से संचालित है।
प्रकरण के संक्षिप्त में वादी विमलचंद जैन पुत्र स्वः श्री अमोलक चंद जैन, हाल निवासी-इंदौर द्वारा मुख्त्यारनामा आम गृहीता संदीप जैन पुत्र विमलचंद जैन की ओर से अपने अभिभाषक संजीव बिलगैयाँ सहित उप-डाकघर स्थित शिवपुरी होटल के नीचे को खाली किये जाने हेतु दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया था। वादी ने किरायेदारी वाले भाग को अपने पुत्र के व्यवसाय हेतु व्यापार प्रारंभ करने के आशय से दावा प्रस्तुत किया था। प्रकरण के विचारण के दौरान वादी तथा प्रतिवादी की ओर से मौखिक तथा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत की गई तथा प्रकरण के निराकरण के लिये न्यायालय द्वारा 8 वादप्रश्न निर्मित किये गये। प्रकरण में आई साक्ष्य तथा वादी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्याय दृष्टांतों का सूक्ष्मता से अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय द्वारा उप-डाकघर को खाली किये जाने का आदेश पारित किया है। निर्णय में अंकित किया है कि, वादी का वाद म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 (1) (F) के तहत स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि, निर्णय दिनांक से दो माह के अंदर वादग्रस्त मकानियत दुकान स्थित शिवपुरी होटल माधव चौक ए.बी.रोड क्षेत्रफल 12 बाई 24 अर्थात 288 वर्गफीट चर्तुसीमा पूर्व में शिवपुरी होटल मैरेज ग्राउंड, पश्चिम में ए.बी.रोड, दक्षिण में पिकनिक बेकरी, उत्तर में उद्योग की सम्पत्ति का रिक्त आधिपत्य वादी को सौंपे। प्रकरण में वादी की ओर से पैरवी संजीव बिलगैयाँ अधिवक्ता द्वारा की गई।

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