शिवपुरी। बीते लगभग 4 वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश के विवाद में युवक के साथ हुई मारपीट को लेकर थाना सुरवाया में 4 आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 325/34, 394, 341, 506 भाग 2 भादसं के तहत मामला पंजीबद्ध किया, जहां आरोपीगणों पर उक्त धाराओं में आरोप विरचित किए गए और उक्त प्रकरण में संपूर्ण साक्ष्य उपरांत माननीय न्यायिक मजिस्टे्रट शिवपुरी ने दिनांक 23.12.2024 को धारा 325/34 भादसं में दोष सिद्ध ठहराते हुए छ: माह का कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया, अर्थदण्ड जमा ना करने की दशा में 15 दिवस का साधारण कारावास का निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर आरोपीगण ने वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र यादव से अपील पेश कराई और यह अपील सत्र न्यायालय शिवपुरी से अंतरित होकर अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हेतु पहुंची, दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात माननीय अपर सत्र न्यायालय शिवपुरी ने आरोपीगणों को अपील में बरी करार दिया।
अभियोजन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि घटना लगभग वर्ष 2021 की है कि 15.02.2021 को फरियादी रवि मोटरसाईकिल से उसके गांव शिवपुरी जा रहा था, दोपहर लगभग 3 बजे वह ग्राम गढ़ीबरोद के आगे पुलिया के पास पहुंचा तभी शिव कुमार, अजय और राहुल ने उसका रास्ता रोककर उसे पुरानी रंजिश पर से मारने की गंदी-गंदी गालियां दी और गालियां देने से मना किया तो शिव कुमार ने लाठी मारी जो उसके पैर में लगी और मूंदी चोटें आई तथा वहां मौजूद भरत व अमित ने बीच-बचाव किया इसके बाद फरियादी ने सुरवाया थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई, संपूर्ण अनुसंधान के बाद आरोपीगणों के विरूद्ध थाना सुरवाया में धारा 325/34, 394, 341, 506 भाग 2 भादसं के अंतर्गत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा आरोपीगणों पर उक्त धाराओं में आरोप विरचित किए गए और उक्त प्रकरण में संपूर्ण साक्ष्य उपरांत माननीय न्यायिक मजिस्टे्रट शिवपुरी ने दिनांक 23.12.2024 को धारा 325/34 भादसं में दोष सिद्ध ठहराते हुए छ: माह का कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया, अर्थदण्ड जमा ना करने की दशा में 15 दिवस का साधारण कारावास का निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर आरोपीगण ने वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र यादव से अपील पेश कराई और यह अपील सत्र न्यायालय शिवपुरी से अंतरित होकर अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हेतु पहुंची, दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात माननीय अपर सत्र न्यायालय शिवपुरी ने आरोपीगणों को अपील में बरी करार दिया। इस मामले में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशफाक खान, अजय शाक्य द्वारा अभियुक्तों की ओर से की गई।

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