शिवपुरी। न्यायालय श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी शिवपुरी, श्री जितेन्द्र मेहर द्वारा चेक डिस ऑनर के प्रकरण में आरोपी को दोषी पाते हुये 6 माह का कारावास और 1,31,079/- रुपये के प्रतिकर से दण्डित किया है।
प्रकरण के संक्षिप्त में परिवादी राकेश शर्मा पुत्र पपेन्द्र शर्मा, निवासी शिवपुरी द्वारा अपने अभिभाषक संजीव बिलगैयाँ के माध्यम से एक चेक डिस ऑनर का परिवाद, राशि 92,000/- रुपये के चेक डिस ऑनर होने के संबंध में आरोपी मुलायम सिंह पुत्र संग्राम सिंह यादव, निवासी-बूडाखेरा, पोस्ट राजापुर तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी म.प्र. के विरूद्ध न्यायालय जे.एम.एफ.सी. शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया कि, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से परिवादी अपने मामले को अभियुक्त द्वारा आर्थिक आवश्यता की पूर्ती के लिये उधार धन प्राप्त करने के भुगतान अर्थात ऋण के उनमोचन के लिये 92,000/- रुपये का चेक प्रदाय किया जाना और डिस ऑनर होने के बाद सूचना पत्र अवधि में राशि अदा न किये जाने से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। प्रकरण में आई साक्ष्य तथा उभय पक्ष के दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त मुलायम सिंह को धारा 138 एन.आई.एक्ट मे 6 माह के सश्रम कारावास तथा कुल 1,31,079/- रुपये प्रतिकर से दण्डित किया है। प्रकरण में वादी की ओर से पैरवी संजीव बिलगैयाँ अधिवक्ता द्वारा की गई।

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें