* प्रकरण में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज आहूजा द्वारा की गई।
शिवपुरी। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान विवेक शर्मा शिवपुरी द्वारा अभियुक्तगण-01. मंगल लोधी, 02. सुनील लोधी 3. विनोद लोधी 04. श्रीमती कपूरी लोधी को भा.दं.सं. की धारा 498ए, 294, 323 अथवा 323/34, 506 भाग-2 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दण्डनीय अपराध में दोषमुक्त किया गया है आरोपीगण की ओर से पैरवी विद्वान् अधिवक्ता पंकज आहूजा साहित चंद्रशेखर भार्गव आयुषी सिंह राणा,आकाश जैन, द्वारा की गईं।
संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रकरण के अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस महिला थाना द्वारा फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर दहेज की मांग को लेकर फरियादी के पति, सास व देवर के विरुद्ध दहेज के लिए प्रेरित, दहेज एक्ट के तहत महिला थाने पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी जिस आधार पर पुलिस महिला थाने द्वारा अभियुक्तगण-01. मंगल लोधी, 02. सुनील लोधी 3. विनोद लोधी 04. श्रीमती कपूरी लोधी को भा.दं.सं. की धारा 498ए, 294, 323 अथवा 323/34, 506 भाग-2 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दण्डनीय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबृद्ध की गई एवं भोग पत्र पेश किया और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमति रूपम तोमर द्वारा दिनांक 20/07/2024 में भी निर्णय पारित किया अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण उपरांत अभियुक्तगण-01. मंगल लोधी, 02. सुनील लोधी 3. विनोद लोधी 04. श्रीमती कपूरी लोधी को भा.दं.सं. की धारा 498ए, 294, 323 अथवा 323/34, 506 भाग-2 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है। इसके बाद फरियादी की ओर से राज्य द्वारा अपील प्रस्तुत की जिसमें फिर से अपीली कोर्ट मै उक्त प्रकरण में पैरवी विद्वान् अधिवक्ता पंकज आहूजा द्वारा की गई माननीय न्यायालय के समक्ष जिरह तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए गए न्यायादृष्टांतो को बहस में प्रस्तुत किया गया पंकज आहूजा एडवोकेट साहित चंद्रशेखर भार्गव आयुषी सिंह राणा, आकाश जैन, रिकॉर्ड पर पेश किये गए तथ्य, दस्तावेजों एवं दलीलें से सहमत होकर माननीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 16/07/2025 को पारित कर अभियुक्त गण को दोषमुक्त किया गया जिसमें अधिवक्ता पंकज आहूजा ने पैरवी की।

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