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#धमाका_बड़ी_खबर: शहर का एक प्रोफाइल मामला सामने आया, विधायक के छोटे भाई सहित कुछ अन्य पर शिवपुरी की पोश महल कॉलोनी राजेश्वरी रोड स्थित उमेश गर्ग की 5 करोड़ की प्रापर्टी बैंक प्रबंधन के साथ मिलकर मात्र डेढ़ करोड़ में बोली लगाकर खरीद लिए जाने के आरोप से हड़कंप!

शनिवार, 13 सितंबर 2025

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। शहर का एक प्रोफाइल मामला सामने आया है। जिसमें एक प्रॉपर्टी के पीड़ित मालिक उमेश गर्ग ने स्थानीय विधायक के छोटे भाई धर्मेंद्र जैन सहित कुछ अन्य पर आरोप जड़ा है कि शिवपुरी की पोश महल कॉलोनी राजेश्वरी रोड स्थित मेरे पिता के नाम वाली 5 करोड़ की प्रापर्टी बैंक प्रबंधन के साथ मिलकर इन सभी ने मात्र डेढ़ करोड़ में बोली लगाकर खरीद ली है। उक्त आरोप से हड़कंप मच गया है। प्रॉपर्टी के मालिक के पुत्र उमेश गर्ग ने इन सभी रसूखदारों के नाम सार्वजनिक करते हुए उसकी पुश्तैनी हवेली बैंक के साथ मिलकर गड़बड़ी कर हथिया लिए जाने के आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसके पिताजी ने किसी कलिंग की गारंटी दी थी जिसके बाद बैंक ने बिना किसी सूचना और संपर्क किए उसके करोड़ों के मकान को बाला बाला नीलाम कर डाला है और खाली करा लिया है जिसमें प्रशासन भी शामिल है। उक्त लोन गुना की किसी पार्टी ने लिया था लेकिन गारंटी शिवपुरी की जिस पार्टी ने दी उसका भवन बड़े नाम वालों द्वारा सस्ते में ले लिए जाने के आरोप हैं जबकि लोन लेने वाले की प्रापर्टी गुना में सुरक्षित बताई जा रही है। लेकिन बैंक ने गारंटर की प्रापर्टी शिवपुरी में बोली लगाकर डेढ़ करोड़ ने बेच डाली है। पीड़ित का कहना है कि जब एकाएक सुबह 11 बजे कुछ दिन पहले गुना के अधिकारी घर पर आए और एक नोटिस चस्पा किया जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज में है उसके मात्र डेढ़ घंटे बाद ही कहीं गुप्त स्थान पर बोली लगाकर मामला शिवपुरी की पार्टी से डेढ़ करोड़ में सेटल कर लिया। जबकि गारंटर परिवार के किसी सदस्य को बताना भी उचित नहीं समझा। पीड़ित युवक का कहना है कि समाज के ठेकेदारों ने ही समाज के पीड़ित परिवार के हक पर डाका डाल दिया है। 
हालांकि उक्त मामले की पड़ताल की गई तो राजेश्वरी रोड के उमेश गर्ग की 5 करोड़ की प्रापर्टी की गारंटी पंजाब नेशनल बैंक शाखा गुना में दी गई थी। उक्त मामले में उमेश ने आज सुबह एक वकील से भेंट की जिनसे राहत भरी खबर मिली कि वे हाईकोर्ट में रिट लगाकर इस मामले में स्टे दिलाएंगे, क्योंकि इस मामले में एडवोकेट विष्णु गोयल के अनुसार वैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। ऑर्डर 21 रूल 72 का उल्लंघन किया गया है। 













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