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#धमाका_न्यूज: माननीय सुप्रीम कोर्ट और हरित अधिकरण के आदेश क्रम में कलेक्टर रवीन्द्र कुमार ने दीपावली पर्व पर फटाकों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में किए निर्देश जारी, रात 8 से 10 के बीच चला सकेंगे ग्रीन फटाके

मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हरित अधिकरण के आदेश क्रम में जिला कलेक्टर रवीन्द्र कुमार ने दीपावली पर्व पर फटाकों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं ।इस क्रम में रात 8 से 10 के बीच ग्रीन फटाके चलाए जा सकेंगे। साथ ही अन्य कई निर्देश जारी किए गए हैं। जो निम्नानुसार हैं।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
क्रमांक । 1532 / आरडीएम/विविध/2025
शिवपुरी, दिनांक 14 अक्टूबर, 2025
// आदेश //
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी-अनुभाग) विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के जाप क्रमांक-2694/1658761/2023/दो/सी-2 भोपाल दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के WP (सी) No.728/2015 में जारी आदेश दिनांक 29.10.2021 एवं माननीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोन, भोपाल द्वारा ओए नं. 219/प्रनिबो/फाइल नं. 10411/ मॉनिटरिंग/2022 दिनांक 13.10.2022 के परिप्रेक्ष्य में दीपावली पर्व के दौरान फटाकों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है।
उक्त के क्रम में शिवपुरी जिलांतर्गत दीपावली पर्व के दौरान फटाकों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में निम्नानुसार मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) निर्धारित की जाती है :-
1- शिवपुरी जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index, AQI) Satisfactory श्रेणी में होने से दीपावली पर्व के समय रात्रि 08:00 से 10:00 बजे तक ग्रीन फटाकों का उपयोग किया जा सकेगा।
2- फटाकों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्रों (Silence Zones) जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम्स, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित रहेगा।
3-फटाकों में बेरियम सॉल्ट इत्यादि विषैले रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा ;
4- लड़ी (जुड़े हुए फटाकों) का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन प्रतिबंधित रहेगा :
5-फटाकों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 04 मीटर पर 125 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए :
6-ई-कॉमर्स वेबसाईट जैसे Flipkart, Amazon आदि के माध्यम से फटाकों का क्रय विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
7-फटाकों के जलने के उपरांत बचे हुये कागज के टुकड़े एवं अधजली बारूद के संपर्क में आने से पशुओं एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। अतः फटाकों के जलने के उपरांत उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थानों पर न फेंका जावे जहां पर प्राकृतिक जलस्त्रोत एवं पेयजल स्त्रोत प्रदूषित होने की संभावना हो। अतः फटार्को के जलने के उपरांत बचे हुये कचरे को पृथक स्थान पर एकत्रित किया जावे। नगर पालिका परिषद इस संग्रहित कचरे का पृथक से एकत्रीकरण कर उसका अपवहन करना सुनिश्चित करें।
उक्तादेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है, जिसकी तामीली सर्व संबंधित को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। अतः मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका /परिषद (समस्त) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त) जिला शिवपुरी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें। उप संचालक, जन संपर्क विभाग शिवपुरी को निर्देशित किया जाता है कि जिले से प्रकाशित समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं थाना प्रभारी अपने-अपने अनुभाग थाना क्षेत्रों में उक्त आदेश का अक्षरशः पालन कराया जाना सुनिश्चित करें कि, किसी भी क्षेत्र में अवैध आतिशबाजी का निर्माण भण्डारण / विक्रय आदि न हो तथा लायसेंसी दुकानों के अतिरिक्त अन्य स्थलों जैसे ठेले / फुटपाथ दुकान आदि पर आतिशबाजी का विक्रय न हो, अन्यथा की दशा में संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में संबंधित के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
(रवीन्द्र कुमार चौधरी) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला-शिवपुरी (म.प्र.)
पृ.क्रमांक/ 1532 / आरडीएम/विविध/2025
प्रतिलिपि :- (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु)
शिवपुरी, दिनांक 14 अक्टूबर, 2025
















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