शिवपुरी, 21 नवंबर 2025। राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टाधिकार प्रदान करने के लिए 20 नवम्बर गुरूवार से व्यापक अभियान शुरू किया है। मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है। शासन द्वारा तय की गई समय-सीमा अनुसार सर्वेक्षण का कार्य 13 दिसम्बर तक पूर्ण किया जाना है।
कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को संबंधित अनुभाग का प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त कर निर्देशित किया है कि शासन निर्देशानुसार अपने अनुभाग क्षेत्रान्तर्गत सर्वेक्षण दल गठित कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचारोपरांत सर्वेक्षण सूची को अंतिम रूप देने के लिए समितियों का गठन किया गया है। जिसके अंतर्गत जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र नगर पालिका परिषद शिवपुरी के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कलेक्टर शिवपुरी रहेंगे। जबकि सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय के स्थानीय जिला अधिकारी रहेंगे। इसी प्रकार जिले की समस्त नगर परिषद के लिए अध्यक्ष संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहेंगे। सदस्य के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय के स्थानीय जिला अधिकारी रहेंगे। उक्त समिति अंतिम सर्वेक्षण सूची 13 दिसम्बर 2025 तक अनुमोदित कर कलेक्टर शिवपुरी को अनुमोदन हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगी। अनुमोदन उपरांत अंतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन 14 दिसम्बर तक निर्धारित समय सीमा में कराया जाएगा।
जिले की सभी नगरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य 20 नवम्बर से 13 दिसम्बर तक चलेगा। सूची 14 दिसम्बर को प्रकाशित की जाएगी। किसी भी आपत्ति या सुझाव के निराकरण के बाद 29 दिसम्बर को अंतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन होगा तथा दलों द्वारा बसाहटों का सर्वे, हितग्राहियों का चिन्हांकन, दस्तावेजों को प्राप्त करना. बसाहट जिसे अन्यत्र व्यवस्थापन होना है का चिन्हांकन, वैकल्पिक स्थल का चिन्हांकन एवं संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति 29 दिसम्बर तक होगी। सर्वेक्षण सूची प्राधिकृत अधिकारी तथा कलेक्टर के हस्ताक्षर से आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को 2 जनवरी 2026 को भेजी जाएगी। चिन्हित हितग्राही संख्या के अनुपात में स्थाई तथा अस्थाई पट्टा विलेखों का मुद्रण 3 जनवरी को होगा। पट्टों का वितरण 4 जनवरी से 20 फरवरी 2026 के मध्य किया जाएगा। वितरित किये गये पट्टों की जानकारी 24 फरवरी को आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रस्तुत की जाएगी।















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