शिवपुरी 25 फरवरी। न्यायालय श्रीमान जे0एम0एफ0सी0 श्री जितेन्द्र मेहर द्वारा मधुसूदन पुत्र ब़जमोहन दुबे निवासी अनाज मण्डी के सामने राघव ट्रेडर्स करैरा जिला शिवपुरी को 90880/- रूपये के चैक बांउस मामले में परिवादी द्वारा आरोप सिद्ध होने के कारण 3 माह के साधारण कारावास की सजा एवं 1,26,600/'-रूपये की प्रतिकर राशि से दण्डित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी भरत ओझा एडवोकेट द्वारा की गई है।
परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी मैसर्स नवीन ट्रेडिंग कंपनी प्रो0 मोहन दास गुप्ता निवासी झांसी तिराहा शिवपुरी से अभियुक्त मधुसूदन पुत्र ब़जमोहन दुबे निवासी अनाज मण्डी के सामने राघव ट्रेडर्स करैरा जिला शिवपुरी ने 90880/- रूपये का मकान बनाने के लिये सीमेंट क्रय किया था। उक्त राशि में से 880/-रूपये का नगद भुगतान किया था शेष राशि 90000/-रूपये का अपने बैंक खाते इलाहबाद बैंक शाखा करैरा जिला शिवपुरी का अपने हस्ताक्षरयुुुक्त भरा हुआ चैक परिवादी को उसकी फर्म के नाम से दिया था जिसे परिवादी ने अपने बैंक में प्रस्तुत किया तो उक्त चैक बिना भुगतान के बैंक से बाउंस हो गया था। इसके पश्चात परिवादी ने अपने अधिवक्ता भरत ओझा के माध्यम से रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया था जिसे अभियुक्त ने प्राप्त करने के पश्चात भी उक्त नोटिस का कोई जबाव नहीं दिया और न ही परिवादी से ली गई धन राशि अदा की। इसके बाद परिवादी ने माननीय न्यायालय समक्ष आरोपी के विरूद्ध धारा १३८ नेगोसियेबल इनस्टूमेंट एक्ट के तहत चैक अनादरण का दावा प्रस्तुत किया गया था और अपनी साक्ष्य कराई गई। दोनों अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया जिसमें माननीय न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 द्वारा प्रकरण में यह प्रमाणित माना कि अभियुक्त ने परिवादी को दिया उक्त चैक वैध रूप से वसूली योग्य ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिये दिया गया था और न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुये 3 माह के सश्रम कारावास की सजा एवं 1,26,600/'-रूपये की प्रतिकर राशि से दण्डित किया है।










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