#धमाका_न्यूज: वकील को हुई फर्जी रजिस्ट्री मामले के आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त
शिवपुरी। शिवपुरी शहर की चर्चित फर्जी अनुमति के आधार पर जितेंद्र गोयल अधिवक्ता पुत्र स्व. श्री एम. डी. गोयल को की गयी रजिस्ट्री के आरोपी प्रबल शर्मा की अग्रिम जमानत न्यायालय से निरस्त हो गयी है। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री विवेक शर्मा ने ज़मानत आवेदन पर आदेश पारित किया है। प्रकरण के आरोपी के विरुद्ध धारा 318, (4) , 338, 336 (3), 340 (1) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पुलिस आरक्षी केंद्र शिवपुरी ने अपराध क्रमांक 686/2025 के तहत कायमी की थी। प्रकरण में अन्य आरोपी प्रेम शंकर तावेड के मेमोरेंडम के आधार पर प्रबल शर्मा को आरोपी बनाया गया है। संबंधित प्रकरण में जमीन जो वकील जितेंद्र गोयल को बेची गई थी उसमें विक्रेता अनुसुचित जाति का होने के कारण संबंधित विभाग की अनुमति आवश्यक है। प्रकरण में विक्रय की गई भूमि की अनुमति जिसके आधार पर संपत्ति विक्रय होकर रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज की गई है वह विक्रय की अनुमति आयुक्त ग्वालियर द्वारा जारी नहीं की गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।
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