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#धमाका_डिफरेंट_खबर: "जो मेरे साथ हुआ, वो अन्य बच्चियों के साथ ना हो", शिवपुरी से जुड़ा मामला!, लगाई जनहित याचिका, नोटिस जारी

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सोमवार, 13 अक्टूबर 2025

Gwalior ग्वालियर। मप्र हाई कोर्ट में एक सेक्सवर्कर ने एडवोकेट ऋतु शर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर की है। इसमें कुल सात लोगों पर उसे व अन्य बच्चियों को जबरन देह व्यापार में धकेलने व मानव तस्करी का आरोप लगाया है। साथ ही नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है, ताकि जो उसके साथ हुआ वो अन्य बच्चियों के साथ ना हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने आईजी, ग्वालियर, कलेक्टर, राष्ट्रीय महिला आयोग समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 10 नवंबर को होगी। हाई कोर्ट ने याचिका में लगाए गए आरोप के संबंध में जांच करने के लिए भी कहा है।
याची की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जब वह मात्र 9 साल की थी, तब उसे वैश्यावृत्ति में धकेल दिया गया। जैसे-तैसे इस दलदल से बाहर निकली और बैंगलुरु में जाकर काम करने लगी। लोगों के घरों में काम कर उसने कुछ पैसे कमाए और उससे कुछ सोना खरीदा। याचिका में याची द्वारा शिवपुरी में एक मकान खरीदने का भी दावा किया गया। मीना, गुड्डी, तनुजा, वर्षा, पवन, अविनाश धनावत व अन्य पर याचिका में मानव तस्करी, देह व्यापार के लिए बच्चियों की खरीद-फरोख्त करने का लगाया गया। ये भी बताया कि आरोपियों के संबंध में आईजी, डीआईजी ग्वालियर रेंज के साथ ही एसपी शिवपुरी, थाना प्रभारी देहात व राष्ट्रीय महिला आयोग सहित अन्य से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2023 में इन आरोपियों ने उसका पता लगा लिया और धमकाकर उसे वापस बुलाया। ना केवल उसका सोना, बल्कि उसका मकान भी हड़प लिया। 















#धमाका_बड़ी_खबर: भोपाल को सागर से जोड़ने वाली फोरलेन की सड़क जमीन में समा गई

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Bhopal भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को सागर से जोड़ने वाली फोरलेन की सड़क जमीन में समा गई। थाना सूखी सेवनियाँ क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर रेलवे ब्रिज से लगभग 100 मीटर आगे एन.एच.ए.आई. का बाईपास पर बना ब्रिज जो इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, जयपुर, मंडला और सागर रोड को जोड़ता है।
आज दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच जमीन में धस गया जिससे बड़ा हादसा होते-होते टल गया। गनीमत रही कि उस समय कोई वाहन वहाँ से नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। बताया जा रहा है कि ब्रिज का करीब 20 फीट हिस्सा नीचे धँस गया है जो निर्माण की गुणवत्ता और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल उठा रहा है। 
लोगों ने कहा कि मप्र में लोक निर्माण विभाग के बाद अब एन.एच.ए.आई. के डिजाइन भी सवालों के घेरे में हैं। आखिर जवाबदेही कौन तय करेगा।















#धमाका_न्यूज: जिला उपभोक्ता फोरम शिवपुरी ने बैंक के पक्ष में सुनाया फैसला

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शिवपुरी। जिला उपभोक्ता फोरम शिवपुरी ने शिकायतकर्ता दामोदर रावत द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा शिवपुरी के विरुद्ध की गई शिकायत को आधारहीन मानते हुए निरस्त कर दिया, साथ ही समस्त खर्चा 3000 ₹ भी शिकायतकर्ता दामोदर रावत से सेंट्रल बैंक को दिलाए जाने बाबत आदेश पारित किया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता दामोदर रावत पुत्र श्री सरनाम सिंह रावत निवासी ग्राम खोरगर तहसील शिवपुरी के पिता सरनाम सिंह द्वारा  सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा शिवपुरी से फसल ऋण लिया गया था उसके तहत बैंक द्वारा फसल बीमा भी किया गया था पिता की मृत्यु के पश्चात दामोदर रावत द्वारा उपभोक्ता फोरम न्यायालय शिवपुरी के समक्ष एक  शिकायत परिवार पत्र प्रस्तुत की गई जिसमें यह कहा गया की फसल बीमा के साथ-साथ मेरे पिता का भी बीमा बैंक द्वारा किया गया था तथा इसका प्रीमियम भी लिया गया था इस वजह से पिता की मृत्यु होने से बैंक अपने दिए गए फसल ऋण को समाप्त करें एवं कृषि भूमि पर से बंधक समाप्त किया जाए तथा जमीन को कर्ज से मुक्त किया जावे सेंट्रल बैंक की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार मित्तल द्वारा  बैंक की ओर से पैरवी करते हुए पक्ष समर्थन किया गया था एवं  शिकायतकर्ता की जवाब की शिकायत का जवाब एवं बैंक प्रबंधक के शपथ पत्रों को प्रस्तुत किया गया था एवं फसल बीमा से संबंधित अन्य दस्तावेजों को भी प्रस्तुत किया गया था दोनों पक्षों की बहस श्रवण करने के पश्चात एवं दस्तावेजों को देखने के पश्चात  जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर 25 को निर्णय करते हुए  शिकायतकर्ता दामोदर रावत द्वारा अनावेदक बैंक की गई गलत शिकायत को आधारहीन मानते हुए निरस्त किया तथा माननीय न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश श्रीमान सुरेश कुमार चौबे जी द्वारा बैंक के पक्ष में निर्णय देते हुए शिकायतकर्ता दामोदर रावत को यह भी हिदायत दी की बैंक में बंधक रखी गई कृषि भूमि उसकी पिता की मृत्यु के पश्चात उसके जिन-जिन विधिक बारिशों को न्यायगत हुई है अर्थात जिनके नाम नामांतरण हुआ है बैंक उनसे अपने ऋण की वसूली करें तथा बंधक रखी गई  कृषि भूमि से अपने दिए गए ऋण की वसूली करें को वसूल करें तथा तथा यह भी पाया कि अनावेदक सेंट्रल बैंक शाखा शिवपुरी ने परिवादी शिकायतकर्ता  के प्रति सेवा में कोई कमी नहीं की है बल्कि शिकायतकर्ता ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा शिवपुरी के विरुद्ध बगैर किसी आधार के  यह झूठी शिकायत का प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है और साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा अनावेदक बैंक को ₹3000 भी खर्च एवं व्यय के रूप में शिकायतकर्ता से दिलाए  जाने बाबत आदेश किया है प्रकरण में संपूर्ण पैरवी बैंक के अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा की गई थी।















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