इस रूट से आयेंगे जाएंगे रैक के ट्रक
रैक के भारी वाहनों का रूट ग्वालियर बायपास से कमला हेरिटेज होते हुए स्टेशन रहेगा। ट्रैफिक प्रभारी रणवीर सिंह ने बताया कि शिवपुरी में कल दिनांक 11-01-2026 से 18-01-2026 तक पोहरी रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के कार्य में पोहरी साइड की एप्रोच साइट की रोड का खुदाई का कार्य प्रगति पर है जिसके चलते रैक के भारी वाहनों को कलेक्टर रवीन्द्र कुमार द्वारा 8 दिवस के लिए शहर के अंदर से प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। सभी पत्रकार बंधु एवं आमजन के लिए ये सूचना जारी की गई है।
ये फोटो आज शनिवार का है जब बस उसी प्रतिबंधित इलाके से जाते हुए।
ये जारी हुई सूचना
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
क्रमांक / 46 / आरडीएम/2026
शिवपुरी, दिनांक 10 जनवरी, 2026
// आदेश //
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), संभाग ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक-58/तक/सेतु/2025-26 ग्वालियर, दिनांक 08.01.2026 अवगत कराया गया है कि, शिवपुरी-पोहरी मार्ग में लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 59 सी पर निर्माणाधीन रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। वर्तमान में पोहरी तरफ लगभग 40 मीटर की लंबाई में 3.5 मीटर गहराई में आर.ई. वॉल की खुदाई की गई है। चूंकि आर.ई. वॉल की खुदाई 12.0 मीटर चौड़ाई में की गई है, पूर्व से संचालित मार्ग में यातायात आवागमन हेतु उपलब्ध चौड़ाई कम हो गई है। उपलब्ध चौड़ाई से वर्तमान में टू-व्हीलर एवं रेल्वे स्टेशन तरफ अनाज की आपूर्ति हेतु जाने वाले 40 टन के ट्रक जा रहे हैं। अन्य भारी वाहन परिवर्तित मार्ग से जा रहे हैं, जिसकी संपूर्ण व्यवस्था ट्रैफिक यातायात प्रभारी की देखरेख में संचालित हो रही है। खुदाई की गहराई अधिक होने के कारण भारी वाहनों के Vibration से मिट्टी कॉलेप्स हो रही है। मिट्टी कॉलेप्स होने से काम कर रहे मजदूरों की जान को खतरा है एवं वर्तमान में आवागमन कर रहे हैवी लोडेड वाहनों के भी खुदाई की गई जगह में पलट कर गिरने की संभावना है। अतः आगामी 15 दिवस के लिये रेल्वे स्टेशन तरफ जाने वाले अनाज आपूर्ति वाहनों को शहर के अंदर से जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।
उक्त के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी से अभिमत चाहा गया। उनके द्वारा अपने पत्र क्रमांक-पु.अ./शिव./ यातायात/09/2026 दिनांक 09.01.2026 से लेख किया गया है कि, वर्णित विषय को लेकर थाना प्रभारी यातायात से प्राप्त अभिमत एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) शिवपुरी की अनुशंसा के आधार पर कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), संभाग ग्वालियर से ओर प्राप्त पत्र में उल्लेखित अवधि के दौरान रेल्वे स्टेशन तरफ जाने वाले रैंक के भारी वाहनों को शहर के अंदर से आवागमन की अनुमति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
अतः कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), संभाग ग्वालियर की ओर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर, सार्वजनिक सुरक्षा एवं आम जन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए शिवपुरी-पोहरी मार्ग में लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 59 सी पर निर्माणाधीन रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगतिरत होने से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 सह पठित म.प्र. मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों के तहत रैंक के भारी वाहनों (खाली व लोडेड) के आवागमन को उक्त मार्ग से दिनांक 11.01.2026 से दिनांक 18.01.2026 तक के लिए प्रतिबंधित करते हुये, शहर के अंदर से आवागमन की अनुमति प्रदान करता हूं।
यह आदेश दिनांक 18.01.2026 तक प्रभावशील होगा।
प्रतिलिपि :-
(सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु)
1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, गृह (सी) विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. सचिव, म.प्र.शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शिवपुरी।
6. अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी।
7. जिला परिवहन अधिकारी, जिला शिवपुरी।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग शिवपुरी।
9. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), अनुभाग शिवपुरी।
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), संभाग ग्वालियर। 10.
11. उप संचालक, जनसंपर्क विभाग, शिवपुरी की ओर प्रकाशनार्थ।
12. तहसीलदार, तहसील शिवपुरी।
13. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका शिवपुरी, जिला शिवपुरी।
14. यातायात प्रभारी, जिला शिवपुरी की ओर भेजकर लेख है कि, शहर अंतर्गत भारी वाहनों के आवागमन के दौरान आमजन की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुगम बनाये रखने हेतु समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
15. थाना प्रभारी, थाना कोतवाली देहात / फिजीकल, जिला शिवपुरी।











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