सुरक्षित, सतर्कता एवं यातायात नियमों के अनुरूप चलाये जाने की शपथ दिलाई गई एवं दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने के बारे में बताया गया।
ब्लेक स्पॉट पर ओवर स्पीड मिली तो किए गए 15 चालान
थाना बिलौआ क्षेत्र में दो ब्लैक स्पॉट, जौरासी घाटी व बिलौआ तिराहा पर तेज़ गति के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए चलाई जा रही इन्टरसेप्टर वाहन के द्वारा ओवर स्पीड से चलाने वाले 15 वाहन चालको के विरूध्द चालानी कार्यवाही की गई, साथ ही मादक पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाने वाले चालको के विरूध्द मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत 02 वाहन चालको के विरूध्द कार्यवाही की गई। (ये बोले ट्रैफिक प्रभारी धनंजय शर्मा)
यातायात नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहनों के विरूध्द सघन चैकिंग अभियान चलाया गया
चैकिंग के दौरान एक चार पहिया वाहन स्कार्पियों ब्लैक कलर बिना नम्बर की पकड़ी जिसे चैक करने पर वाहन की नम्बर प्लेट वाहन की डिग्गी में रखी पाई गई जिसका नम्बर एमपी07 जेपी1761 है। वाहन चालक से नम्बर प्लेट डिग्गीमें रखने का पूछा गया तो उसके द्वारा कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया। वाहन चालक के विरूध्द मोटरव्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही कर 1000रू जुर्माना का चालान किया गया, उसी दौरान तीन बुलेट मोटर साईकल को रोका गया, जिनके चालको के द्वारा अपने वाहन में मॉडीफाई साइलेंसर लगाये पाया गया ववाहन की नंबर प्लेट भी वाहन पर नही लगाये पाया गया जिनसे नम्बर पलेट न होने का पूछा गया तो सभी ने टाल मटोल कर बाते बनाते हुये जबाब दिया तीनो बुलेट चालकोके वाहनो का चालान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1000-1000रू का जुर्माना किया। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने एवं सुरक्षित व शांतिपूर्ण यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु समझाइश दी गई, व यातायात पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई कि वे अपने वाहनों पर वैध नम्बर प्लेट का उपयोग करे, तथा मॉडिफाइड साइलेंसर जैसे अवैध उपकरणों का प्रयोग न करने की हिदायत दी गई।













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