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#धमाका_न्यूज: ग्वालियर में बस स्टैंड झाँसी रोड के बस चालकों और बस मालिक, कन्डक्टर को सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता की शपथ दिलाकर यातायात नियमों की दी जानकारी, नंबर प्लेट से छेड़खानी, ओवर स्पीड, मोडिफाइड पर ठोके वाहन चालकों के चालान, video

शुक्रवार, 16 जनवरी 2026

/ by Vipin Shukla Mama
Gwalior ग्वालियर। महानगर में लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी देने और उन्हें जागरूक करने की मुहिम जारी है। इसी क्रम में जागरूकता अभियान  के तहत बस स्टैंड झाँसी रोड ग्वालियर पर बस चालकों और बस मालिक, कन्डक्टर  को  सड़क  सुरक्षा एवं जागरूकता  की  शपथ  दिलाई गई और यातायात  नियमों  के  बारे  में  बताया  गया। साथ ही बिना नम्बर और  मोडिफाइड  silencer  लगीं  bullet  मोटर  साइकिल  पर  कार्यवाही की  गई। ट्राफिक प्रभारी थाना  झाँसी  रोड धनंजय शर्मा की टीम ने उक्त कार्रवाई की। बता दें कि दिनांक 1.01.2026 से 31.01.2026 तक ग्वालियर में चलाए जा रहे सडक सुरक्षा माह अभियान के तहत एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह (भा.पु.से.) एवं अति. पुलिस अधीक्षक ग्वालियर (मध्य / यातायात) श्रीमती अनु बेनीवाल (भा.पु.से.) व उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री अजीत सिंह चौहान ग्वालियर के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय के आदेश से चलाये जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत थाना यातायात झांसी रोड़ के थाना प्रभारी धंनजय शर्मा की टीम के द्वारा झांसी रोड़ बस
स्टेण्ड पर समस्त बस चालको कंडक्टरों, बस मालिकों को सडक सुरक्षा अभियान के तहत अपने अपने वाहनों को
सुरक्षित, सतर्कता एवं यातायात नियमों के अनुरूप चलाये जाने की शपथ दिलाई गई एवं दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने के बारे में बताया गया।
ब्लेक स्पॉट पर ओवर स्पीड मिली तो किए गए 15 चालान 
थाना बिलौआ क्षेत्र में दो ब्लैक स्पॉट, जौरासी घाटी व बिलौआ तिराहा पर तेज़ गति के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए चलाई जा रही इन्टरसेप्टर वाहन के द्वारा ओवर स्पीड से चलाने वाले 15 वाहन चालको के विरूध्द चालानी कार्यवाही की गई, साथ ही मादक पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाने वाले चालको के विरूध्द मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत 02 वाहन चालको के विरूध्द कार्यवाही की गई।
         (ये बोले ट्रैफिक प्रभारी धनंजय शर्मा)
यातायात नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहनों के विरूध्द सघन चैकिंग अभियान चलाया गया
 चैकिंग के दौरान एक चार पहिया वाहन स्कार्पियों ब्लैक कलर बिना नम्बर की पकड़ी जिसे चैक करने पर वाहन की नम्बर प्लेट वाहन की डिग्गी में रखी पाई गई जिसका नम्बर एमपी07 जेपी1761 है। वाहन चालक से नम्बर प्लेट डिग्गी
में रखने का पूछा गया तो उसके द्वारा कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया। वाहन चालक के विरूध्द मोटर
व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही कर 1000रू जुर्माना का चालान किया गया, उसी दौरान तीन बुलेट मोटर साईकल को रोका गया, जिनके चालको के द्वारा अपने वाहन में मॉडीफाई साइलेंसर लगाये पाया गया व
वाहन की नंबर प्लेट भी वाहन पर नही लगाये पाया गया जिनसे नम्बर पलेट न होने का पूछा गया तो सभी ने टाल मटोल कर बाते बनाते हुये जबाब दिया तीनो बुलेट चालको
के वाहनो का चालान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1000-1000रू का जुर्माना किया। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने एवं सुरक्षित व शांतिपूर्ण यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु समझाइश दी गई,
व यातायात पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई कि वे अपने वाहनों पर वैध नम्बर प्लेट का उपयोग करे, तथा मॉडिफाइड साइलेंसर जैसे अवैध उपकरणों का प्रयोग न करने की हिदायत दी गई।











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