अतः श्री पुरोहित द्वारा की गई उक्त अनुशासनहीनता को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत श्री साकेत पुरोहित प्राथमिक शिक्षक शा.प्रा.वि.आदिवासी मोहल्ला सेमरखेडी संकुल केन्द्र बैराड विकासखण्ड पोहरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बदरबास नियत किया जाता है।














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