* बस संचालकों को बैठक में दिए निर्देश, सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर होगी सख्त कार्यवाही
शिवपुरी, 19 मई 2026। हाल ही में हुई बस दुर्घटना के बाद कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने बसों में सुरक्षा मानकों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जिला परिवहन अधिकारी को सघन चेकिंग अभियान के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को बस संचालकों के साथ भी बैठक आयोजित की गई और परिवहन नियमों से बस संचालकों को अवगत कराया गया। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि बसों में आपातकालीन खिड़की और अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है अन्यथा बस जप्ती सहित बस संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया ने भी बस संचालक को आवश्यक सुरक्षा मानकों का उपयोग करने के निर्देश दिए।
स्लीपर बसों के लिए विशेष निर्देश
स्लीपर बसों हेतु अतिरिक्त सुरक्षा निर्देश भी जारी किए गए हैं जिसमें ड्राइवर पार्टीशन डोर तत्काल हटाया जाए। सभी स्लीपर बर्थ में लगे स्लाइडर नहीं होने चाहिए। सभी स्लीपर कोचों में फायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अनिवार्य रूप से स्थापित हो। सभी बसों में न्यूनतम 10 किलो क्षमता वाले अग्निशमक यंत्र उपलब्ध रहें। चेसिस में अतिरिक्त एक्सटेंशन लगाकर अनाधिकृत बढ़ाव न किया जाए।
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही
कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने कहा है कि सभी बस संचालकों को वाहन के फिटनेस, परमिट, बीमा, टैक्स एवं वीएलटीडी आदि दस्तावेज अद्यतन रखने होंगे। निर्देशों का पालन न करने एवं किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।
यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले में संचालित यात्री बसों एवं स्लीपर बसों में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमक यंत्र एवं इमरजेंसी उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें। अग्निशामक यंत्र कार्यशील स्थिति में हों तथा उनकी वैधता समय-समय पर जांची जाए। इमरजेंसी एग्जिट द्वार सुचारु एवं अवरोध रहित रखा जाए। विद्युत वायरिंग, बैटरी एवं ईंधन प्रणाली की नियमित जांच कराई जाए, जिससे शॉर्ट सर्किट अथवा आग लगने की संभावना न रहे। चालक एवं परिचालक को अग्निशमक यंत्र के उपयोग एवं आपातकालीन स्थिति में यात्रियों की सुरक्षित निकासी की जानकारी होना आवश्यक है। बसों में धूम्रपान एवं ज्वलनशील पदार्थ ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, आरसी एवं ड्राइविंग लाइसेंस अद्यतन होना अनिवार्य है। बसों की नियमित तकनीकी जांच एवं साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को न बैठाया जाए। चालक द्वारा यातायात नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन किया जाए।













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