भोपाल। मध्य प्रदेश के करीब 7 लाख सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 'तबादाला नीति 2026' के ड्राफ्ट को हरी झंडी दे दी गई है। इस फैसले के बाद प्रदेश में लंबे समय से तबादलों पर लगा प्रतिबंध अस्थाई रूप से हट जाएगा। सरकारी कर्मचारी 1 जून से 15 जून के बीच अपने मनचाहे या प्रशासनिक रूप से आवश्यक स्थानों पर ट्रांसफर ले सकेंगे।
पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी होगी प्रक्रिया
भ्रष्टाचार और दलाली पर लगाम लगाने के लिए मोहन सरकार ने इस बार बड़ा बदलाव किया है।
डिजिटल माध्यम:
पूरी तबादला प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है।सीधे आवेदन: कर्मचारी सीधे पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे उन्हें किसी बिचौलिए के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।सीमित दायरे में ट्रांसफर:
प्रत्येक विभाग में कुल कैडर स्ट्रेंथ के अधिकतम 20% कर्मचारियों का ही तबादला किया जा सकेगा, ताकि दफ्तरों का कामकाज प्रभावित न हो।
प्रभारी मंत्रियों और विभागीय मंत्रियों को मिली कमाननई नीति के तहत शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है:
जिले के भीतर तबादले:
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के जिले के अंदर होने वाले ट्रांसफर प्रभारी मंत्रियों की मंजूरी और जिला कलेक्टर के समन्वय से होंगे।
जिले के बाहर तबादले:
एक जिले से दूसरे जिले या राज्य स्तर पर होने वाले ट्रांसफर संबंधित विभागीय मंत्री की अनुशंसा पर तय होंगे।
वरिष्ठ अधिकारी:
प्रथम और द्वितीय श्रेणी के वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री (CM) की अंतिम मंजूरी अनिवार्य होगी।
'पति-पत्नी नीति' और 3 साल वाले नियम पर विशेष फोकस
होम पोस्टिंग:
सरकार का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि शासकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी को एक ही शहर या जिले में पोस्टिंग मिल सके।
अनिवार्य तबादला:
ऐसे कर्मचारी जो पिछले 3 साल या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं, उन्हें प्रशासनिक सुदृढ़ता के लिए अनिवार्य रूप से स्थानांतरित (रिमूव) किया जाएगा।
शिक्षा विभाग के लिए अलग नियमावली
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस नीति के मूल तत्वों को सभी विभागों को मानना होगा। हालांकि, स्कूल शिक्षा विभाग के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण अलग से विशिष्ट नियमावली (गाइडलाइन्स) जारी की जा सकती है।













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