5. यह कि शुभम कस्ट्रेक्शन कम्पनी द्वारा अवैधानिक रूप से उक्त मार्ग पर प्रत्येक प्रकार के वाहनों का आवागमन बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बंद कर रखा है। उक्त कम्पनी के पास वाहनों को उक्त मार्ग से आने-जाने से रोकने के लिए 15 मई 2026 तक की अनुमति थी किंतु उक्त अनुमति समाप्त हुए 11 दिन व्यतीत हो चुके है फिर भी शुभम कस्ट्रेक्शन कम्पनी द्वारा ऐम्बुलेंस एवं शव वाहन जैसेअत्यावश्यक वाहनों को भी उक्त मार्ग से गुजरने नहीं दिया जा रहा है।
5. यह कि शुभम कंस्ट्रेक्शन कम्पनी द्वारा 44 डिग्री सेलशयस तापमान पर रास्ता बंद कर हजारों नागरिकों को व्यापक स्तर पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है उक्त कम्पनी के कुकृत्यों से यदि कोई जनहानि घटित होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व शुभम कंस्ट्रेक्शन कम्पनी पर होगा। ऐसे किसी अपराधिक लापरवाही के लिए कम्पनी का डायरेक्टर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा ।
6.यह कि शुभम कस्टेक्शन कम्पनी द्वारा वरती जा रही लापरवाही के कारण हजारों नागरिक धूल खाने के कारण स्वशंन तंत्र की बीमारी का शिकार हो रहे । उड़ने वाली धूल के कारण वहां से गुजरने वाले नागरिकों की आंखों में जाकर आंख की बीमारी पैदा कर रहे हैं। सर्विस रोड़ का निर्माण न होने के कारण घंटों जाम में फसे रहने के कारण नागरिकगण लू-लपट का शिकार हो रहे है। शुभम कंस्ट्रेक्शन कम्पनी का उक्त कृत्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के अंर्तगत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।अतः अनुरोध है कि जनहित से संबंधित उक्त विषय पर संज्ञान लेकर शुभम कस्टेंक्शन कम्पनी के विरूद्ध कठोर दंण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आज्ञा प्रदान की जावें।
ये लिखा है पत्र
माननीय महोदय,
1. यह कि प्रार्थी जिला अभिभाषक संघ शिवपुरी का निर्वाचित अध्यक्ष होकर वरिष्ठ अधिवक्ता है प्रार्थी द्वारा जनहित से संबंधित कई विषयों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकायें प्रस्तुत की गई है। जनहित से संबंधित महत्वपूर्ण विषय को लेकर उक्त याचिका आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।
2. उपरोक्त विषर्यागत लेख है कि विगत लगभग 4 वर्षों से शिवपुरी श्योपुर स्टेट हाईवे पर रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है। निर्माण के कार्य चलते विगत लगभग तीन, चार वर्षों से उक्त मार्ग से प्रतिदिन गुजरने बाले हजारों नागरिक भारी संख्या में शारीरिक व मानसिक पीड़ा झेल रहे है उक्त फलायओवर का निर्माण शुभम कस्टेक्शन कम्पनी द्वारा किया जा रहा है उक्त कम्पनी को जिस समयावधी के भीतर उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करना था कम्पनी उक्त समायवधी में निर्माण कार्य पूर्ण करने में असफल सिद्ध हुई है ।
3. यह कि उक्त शुभम कंस्ट्रेक्शन कम्पनी कि लापरवाही के कारण शिवपुरी शहर के प्रसिद्ध मार्गों में शुमार शिवपुरी श्योपूर हाईवे पर नित प्रतिदिन भारी संख्या में जाम लगा रहता है। वर्तमान में भीषण गर्मी का दौर जारी है ऐसी भयंकर गर्मी में महिलायें अपने दुधमुहे बच्चों को लेकर दो पहिया बाहन पर घंटों जाम में फसने को मजबूर है। उल्लेखनिय है कि उक्त मार्ग रेल्वे स्टेशन, बस स्टेंड 26/05/26 जाने का एकमात्र रास्ता है। शिवपुरी जिले का प्रसिद्ध प्राईवेट अस्पताल श्री सिद्धीविनायक अस्पताल एवं अन्य कई अस्पताल भी उक्त मार्ग पर है। यह कि शुभम कस्ट्रेक्शन कम्पनी द्वारा सालों से निर्माण कराये जा रहे उक्त रेल्वे ओवर ब्रिज के निर्माण में भारी पैमाने पर अनियमिक्तायें की जा रही है निर्माण स्थल पर कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, निर्माण स्थल पर धूल मिटटी को रोकने के लिए हरी मैटी का प्रयोग नहीं किया गया है तथा चौबीसों घंटे उड़ने वाली धूल के कारण सिद्धी विनायक अस्पताल में भर्ती मरीजों कि स्थिति तथा आस-पास में रहने वाले नागरिकों कि स्थिति उक्त धूल व प्रदूषण के कारण गभीर होती जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिवपुरी के स्थानीय प्रशासन ने अघोषित रूप से शुभम कस्ट्रेक्शन कम्पनी को शिवपुरी के नागरिकों को मारने का लायसेंस दे दिया है।
5. यह कि शुभम कस्ट्रेक्शन कम्पनी द्वारा अवैधानिक रूप से उक्त मार्ग पर प्रत्येक प्रकार के वाहनों का आवागमन बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बंद कर रखा है। उक्त कम्पनी के पास वाहनों को उक्त मार्ग से आने-जाने से रोकने के लिए 15 मई 2026 तक की अनुमति थी किंतु उक्त अनुमति समाप्त हुए 11 दिन व्यतीत हो चुके है फिर भी शुभम कस्ट्रेक्शन कम्पनी द्वारा ऐम्बुलेंस एवं शव वाहन जैसेअत्यावश्यक वाहनों को भी उक्त मार्ग से गुजरने नहीं दिया जा रहा है।
5. यह कि शुभम कंस्ट्रेक्शन कम्पनी द्वारा 44 डिग्री सेलशयस तापमान पर रास्ता बंद कर हजारों नागरिकों को व्यापक स्तर पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है उक्त कम्पनी के कुकृत्यों से यदि कोई जनहानि घटित होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व शुभम कंस्ट्रेक्शन कम्पनी पर होगा। ऐसे किसी अपराधिक लापरवाही के लिए कम्पनी का डायरेक्टर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा ।
6.यह कि शुभम कस्टेक्शन कम्पनी द्वारा वरती जा रही लापरवाही के कारण हजारों नागरिक धूल खाने के कारण स्वशंन तंत्र की बीमारी का शिकार हो रहे । उड़ने वाली धूल के कारण वहां से गुजरने वाले नागरिकों की आंखों में जाकर आंख की बीमारी पैदा कर रहे हैं। सर्विस रोड़ का निर्माण न होने के कारण घंटों जाम में फसे रहने के कारण नागरिकगण लू-लपट का शिकार हो रहे है। शुभम कंस्ट्रेक्शन कम्पनी का उक्त कृत्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के अंर्तगत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।अतः अनुरोध है कि जनहित से संबंधित उक्त विषय पर संज्ञान लेकर शुभम कस्टेंक्शन कम्पनी के विरूद्ध कठोर दंण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आज्ञा प्रदान की जावें।
इति दिनांक 26/05/2026
प्रार्थी














सच्ची और अच्छी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिये "मामा का धमाका डॉट कॉम"।
ये है, आपकी अपनी आवाज।
फोन कीजिये। खबर भेजिये वाट्सअप नम्बर 98262 11550 या मेल कीजिये 550vip@gmail.com
कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें