अग्नि सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर जिला प्रशासन की कार्यवाही
शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देश पर आज शिवपुरी शहर में शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण अभियान चलाया गया। तहसीलदार शिवपुरी श्री सिद्धार्थ शर्मा ने कोचिंग एवं शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा मानक में लापरवाही पर 8 संस्थानों को सील किया गया है।
निरीक्षण में सामने आईं खामियां
कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देश पर तहसीलदार श्री सिद्धार्थ शर्मा ने कोचिंग संस्थान का निरीक्षण किया जिसमें भारत IAS, इंसपायर लाइब्रेरी, पाठशाला लाइब्रेरी, शिवानी कॉमर्स इंस्टीट्यूट, कांसेप्ट बिल्डर्स क्लास, ब्लूमिंग बड्स, इंडक्टेंस कोड केयर और शिवपुरी एकेडमी क्लासेस में अग्निशमक यंत्र, फायर एनओसी सहित अग्नि दुर्घटना में सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं का अभाव पाया गया। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के प्रति इस लापरवाही पर जिला प्रशासन में कार्यवाही करते हुए संस्थाओं को सील किया है।
सुरक्षा से समझौता करने वालों पर सख्त कार्रवाई
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने दल गठित कर निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। दल में समस्त एसडीएम प्रभारी रहेंगे। कलेक्टर श्री वर्मा ने समस्त एसडीएम को भी निर्देशित किया है कि अपने-अपने अनुविभाग क्षेत्र में निरीक्षण कर जांच करें और इस प्रकार की लापरवाही करने वालों पर कार्यवाही करें।
जिला प्रशासन ने सभी शैक्षणिक, कोचिंग एवं व्यावसायिक संस्थानों से शासन द्वारा निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने तथा आवश्यक फायर सेफ्टी व्यवस्थाएं एवं वैध फायर एनओसी प्राप्त करने के लिए कहा है ताकि इस प्रकार की कार्यवाही न हो।
जिन संस्थान को सील किया है उनमें कई नामी संस्थान शामिल हैं।
अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन हेतु निरीक्षण के निर्देश
शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा नगर पालिका एवं नगर परिषदों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा एवं सर्वेक्षण के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय क्षेत्रान्तर्गत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित संबंधित संस्थानों में फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन सुनिश्चित कराएं।
शासन द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण दल का गठन भी किया है। गठित दल का उद्देश्य संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम, फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित करना तथा संबंधित संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण करना है। दल द्वारा अस्पताल, होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट एवं पार्किंग क्षेत्र सहित विभिन्न सार्वजनिक उपयोग के परिसरों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होंगे नोडल अधिकारी
गठित दल में संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगरीय क्षेत्रों के लिए संबंधित नगर पालिका अथवा नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त संबंधित तहसीलदार, थाना प्रभारी, लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री तथा नगर निकाय एवं जनपद पंचायत के उपयंत्री दल के सदस्य रहेंगे।
फायर सेफ्टी मानकों के पालन पर रहेगा विशेष फोकस
राष्ट्रीय भवन संहिता के प्रावधानों के अनुसार 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन, एक तल पर 500 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले भवन तथा 20 से अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल एवं होटल अग्नि सुरक्षा संबंधी मानकों के दायरे में आते हैं। ऐसे भवनों में निर्धारित अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य है।
निरीक्षण के निर्देश
कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने दल को स्थलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए है। दल संबंधित अधिभोगियों एवं व्यावसाईयों को फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।














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