#mamakadhamakanews: कोर्ट ने सुनाया फ़ैसला
शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) माननीय श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया साहब ने एक आरोपी को प्रकरण की सुनवाई के बाद दोषमुक्त कर दिया है प्रकरण के अनुसार पुलिस थाना छर्च द्वारा दिनांक 16.03.2020 को समय शाम 06.10 बजे सरवानी व लेगड़ा के बीच, लंबा दंडा के पास पुलिस थाना छर्च के अंतर्गत विद्युत वितरण कम्पनी का बिल बकाया होते हुए कनेक्श विच्छेदित किये जाने के पश्चात पुनः विद्युत संयोजित कर विद्युत का अवैध उपयोग किया एवं विद्युत वितरण कम्पनी की 11 के.व्ही की लाइन से छर्च क्षेत्र में सप्लाई बाधित करने के आशय से विद्युत वितरण कम्पनी के 11 के.व्ही के दो पोल तोड़कर 1,61, 397 /-रुपए का नुकसान कारित किया l पुलिस द्वारा आरोपी नरेश यादव द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली से ठोकर मारकर उक्त पोल को तोड़ना बताया गया l पुलिस थाना छर्च ने आरोपी नरेश यादव पुत्र लक्ष्मीनारायण यादव निवासी ग्राम कडवानी थाना छर्च जिला शिवपुरी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 20/2020 अंतर्गत धारा -136 (विद्युत अधिनियम) 2003 का अपराध पंजीबद्ध किया गया एक्ट दर्ज किया गया था थाना छर्च द्वारा सम्पूर्ण जाँच के बाद चालान माननीय न्यायालय (विशेष न्यायालय विद्युत अधिनियम) शिवपुरी के समक्ष पेश किया था आरोपी नरेश यादव की जमानत माननीय न्यायालय में स्वीकार होने के पश्चात सम्पूर्ण प्रकरण मै न्यायालय द्वारा विचारण किया गया आरोपी नरेश यादव के अधिवक्ता बहादुर सिंह रावत द्वारा सम्पूर्ण साक्षीगण से जिरह एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी नरेश यादव को श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया जी (विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनयम) शिवपुरी द्वारा दिनांक 21.08.2026 को दोषमुक्त घोषित किया गया आरोपी नरेश यादव की ओर से पैरवी अधिवक्ता बहादुर सिंह रावत द्वारा की गयी।
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