shivpuri शिवपुरी। संभाग के सबसे बड़े मादक पदार्थ की जब्ती से संबंधित अपराधिक प्रकरण में लचर अनुसंधान के चलते विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) शिवपुरी के न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार शर्मा ने आरोपीगण संदीप सरदार पुत्र हरबंश सिंह सिख निवासी कोलारस जिला शिवपुरी तथा अन्य आरोपीगण शिवम उर्फ मोहन सिंह ठाकुर निवासी जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश तथा अरुण उर्फ मिथुन पुत्र राजेंद्र राजपूत निवासी जिला गुना मध्य प्रदेश को दोष मुक्त कर दिया।
अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 04.09.2025 को एएसआई विनोद सिंह गुर्जर को इलाका गश्त के दौरान सूचना मिली की आरोपी संदीप सरदार मझेरा गांव के पास अपनी किया कार से मादक द्रव्य चरस बेचने को खड़ा है सूचना मिलने पश्चात सहायक उप निरीक्षक विनोद सिंह गुर्जर द्वारा दो स्वतंत्र गवाहों को बुलाकर घटनास्थल झांसी कोटा फोरलेन पर मझेरा गांव के पास पहुंचकर किया कार को रोककर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किया कार की तलाशी ली तो किया कार की डिग्गी में दो बैग काले रंग के मिले जिनमें 30-30 पैकेट मादक पदार्थ चरस के बरामद हुए तौल कांटा करने पर उक्त मादक पदार्थ चरस का कुल वजन 30 किलो 295 ग्राम निकला मौके पर किया कार जिसका मालिक संदीप सरदार था को जब्त कर मादक पदार्थ जब्त किया जाकर आरोपी संदीप सरदार को गिरफ्तार किया गया अनुसंधान के दौरान अग्रिम विवेचना में आरोपीगण शिवम और मोहन तथा अरुण उर्फ अरविंद को भी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया।
विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेखित किया कि जितेंद्र सिंह मावई निरीक्षक थाना देहात शिवपुरी द्वारा जब्त शुदा मादक पदार्थ चरस की सैंपलिंग की कार्रवाई धारा 52 ए एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन में की गई होने से अभियोजन कहानी संदेहास्पद होने से आरोपीगण संदीप सरदार खालसा होटल कोलारस तथा अन्य आरोपीगण को दोष मुक्त किया गया आरोपी संदीप सरदार की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी एवं राजीव धनावत द्वारा की गई।











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